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मथुरा: मंडलायुक्त ने नगर पालिका बोर्ड बैठक निरस्त की

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 22 Dec 2021 08:15 PM IST
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Mathura: Divisional Commissioner canceled the meeting of the Municipality Board
कोसीकलां (मथुरा)। साढ़े तीन माह पूर्व आयोजित नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक को मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने निरस्त करने की संस्तुति की है। इसकी जानकारी डीएम, शासन को दी है।
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सभासद जगदीश अनंत ने 20 सभासदों के फोटो युक्त शपथपत्र देकर 4 सितंबर 2021 की कार्रवाई को निरस्त करने की शिकायत डीएम से की गई। बैठक को नगर पालिका अधिनियम की धारा 88-दो के तहत आहूत की गई। गणपूर्ति के अभाव में बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव पारित किए गए, वह प्रथम दृष्टया अवैधानिक प्रतीत होना अंकित किया गया है।
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इसके अलावा एसडीएम छाता ने 5 अक्तूबर को अपने पत्र में पालिकाध्यक्ष पर मनमाने तरीके से पालिका की भूमियों को खुर्दबुर्द करने, भवन नाम परिवर्तन तथा कर अधिरोपित करने के प्रस्ताव पारित किए जाने किए जाने का उल्लेख किया गया।
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मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने बोर्ड बैठक को प्रथम दृष्टया अवैधानिक प्रतीत होने तथा नगर पालिका के हित में न होने के कारण डीएम 23 नवंबर 2021 में किए गए अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में उप्र नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 34 एक के अंतर्गत प्रतिषेध कर दी। इसकी जानकारी को प्रमुख सचिव एवं नगर विकास विभाग को दी है।
बोर्ड की बैठक में सभासदों के कई बुलाने के बाद भी नहीं आए। अगर सभासद चाहते हैं तो वह पुन: बैठक कर आयोजित कर प्रस्ताव पारित करा सकते हैं।
- नरेंद्र गुर्जर, चेयरमैन, कोसीकलां
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