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मथुरा: बिल्डर लोटस गार्डन होम्स पर 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना

Mon, 27 Sep 2021 06:50 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 27 Sep 2021 06:50 PM IST
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Mathura: Builder Lotus Garden Homes fined Rs 1.50 crore
वृंदावन (मथुरा)। सुनरख रोड स्थित बिल्डर लोटस गार्डन होम्स परियोजना को मानकों पर खरा न उतरने के कारण उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने 1.50 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया है।
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लोटस गार्डन निवासी केतकी चौहान पत्नी एमएस चौहान ने बॉक्स हिल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना लोटस गार्डन होम्स के विरुद्ध रेरा में प्रमोटर के विरुद्ध फ्लैट विक्रय के नाम पर अधिक धन वसूलने, फ्लैट का निर्माण कार्य समय से पूरा न करने जैसे बिंदुओं को लेकर लगभग एक वर्ष पूर्व शिकायत दर्ज कराई।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि बिल्डर द्वारा कीमत से अधिक वसूली गई रकम वापस करने और बकाया निर्माण पूरा करने में आनाकानी की गई तो उन्हें रेरा का सहारा लेना पड़ा। एमवीडीए द्वारा 30 अगस्त 2014 को स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि 29 अगस्त 2019 तक थी। उनकी शिकायत पर रेरा ने स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें प्रोजेक्ट का न केवल 55 से 60 फीसदी काम ही पूर्ण पाया गया, बल्कि बाउंड्रीवॉल, रोड, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, फायर फाइटिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पानी सप्लाई, कॉलोनी का इलेक्ट्रीफिकेशन भी अधूरा पाया गया।
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रेरा के अधिकारियों ने कहा है कि यदि बिल्डर द्वारा 30 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम जमा नहीं की गई तो अधिनियम की धारा 38 और 15 दिनों में आवेदन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया गया तो बिल्डर पर धारा 3/59 के अंतर्गत अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
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