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Mathura News: आत्महत्या के उकसाने वाले दोषी को 10 साल की जेल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Dec 2025 01:22 AM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for instigating suicide.
मथुरा। किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वितीय ब्रिजेश कुमार ने मंगलवार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 95 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी किशोरी को फोटो वायरल करने की धमकी देता था। इसी से तंग आकर किशोरी ने फंदा लगाकर जान दी थी।
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सुरीर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी को उसके ही पड़ोस में रहने वाला जावेद खां स्कूल आते जाते समय उसके साथ छेड़खानी करता था। उसने किशोरी को प्रभाव में लेकर उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें खींच ली थीं। इन्ही तस्वीरों को वायरल करने की वह उसे धमकी देता था। जावेद की धमकियों से तंग आकर 6 मई 2020 को किशोरी ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। किशोरी के भाई ने जावेद के खिलाफ सुरीर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई।
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मुकदमे की सुनवाई एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वितीय ब्रिजेश कुमार की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक क्राइम ने बताया कि कोर्ट ने जावेद को किशोरी के साथ छेड़खानी करने, तस्वीरें वायरल करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी करार मानते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 95 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी के जमानती अनुबंध निरस्त कर उसे जिला कारागार भेज दिया।
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