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Mathura News: पूर्व पार्षद की जमानत अर्जी पर टली सुनवाई
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मथुरा। शादी समारोह में हंगामा और फायरिंग करने के आरोपी पूर्व पार्षद तिलकवीर चौधरी की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई टल गई। जिला एवं सत्र न्यायालय में पार्षद पति का आपराधिक इतिहास पेश न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि तय की है।
13 मार्च की रात रामसिया वाटिका में एक शादी समारोह में हंगामा करने और लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में पार्षद पति व पूर्व पार्षद तिलकवीर चौधरी सहित कई लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने तिलकवीर और उसके साथियों को नोएडा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से सभी को जेल भेज दिया। जेल में बंद तिलकवीर ने जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज विकास कुमार की कोर्ट में याचिका दाखिल की।
याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई होनी थी लेकिन अक्षय तृतीया के कारण अधिवक्ता कार्य से विरत रहे। जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी। बृहस्पतिवार को एक बार फिर जिला एवं सत्र न्यायालय में तिलकवीर चौधरी की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है।
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13 मार्च की रात रामसिया वाटिका में एक शादी समारोह में हंगामा करने और लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में पार्षद पति व पूर्व पार्षद तिलकवीर चौधरी सहित कई लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने तिलकवीर और उसके साथियों को नोएडा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से सभी को जेल भेज दिया। जेल में बंद तिलकवीर ने जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज विकास कुमार की कोर्ट में याचिका दाखिल की।
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याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई होनी थी लेकिन अक्षय तृतीया के कारण अधिवक्ता कार्य से विरत रहे। जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी। बृहस्पतिवार को एक बार फिर जिला एवं सत्र न्यायालय में तिलकवीर चौधरी की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है।
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