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इंस्टा वाले दोस्त से पहली मुलाकात: बीयर पिलाई , फिर बारी-बारी लूटी आबरू; किशोरी से दरिंदगी की हदें कर दीं पार
Thu, 04 Jun 2026 10:31 PM IST
Dhirendra Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Thu, 04 Jun 2026 10:31 PM IST
सार
वृंदावन में 14 वर्षीय लड़की इंस्टा वाले दोस्त की झांसे में आकर मिलने के लिए होटल में पहुंची। वहां दोस्त ने उसे जबरन बीयर पिलाई। फिर अन्य दोस्त के साथ मिलकर उसकी आबरू लूट ली।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
वृंदावन में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के जाल में फंसाकर एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म और फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने दोबारा अपने साथी के साथ किशोरी को बीयर पिलाई और सामूहिक दुष्कर्म किया।
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आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी तक दी। परिजन ने थाने में शिकायत की लेकिन पुलिस ने अनसुनी कर दी तो पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट की शरण ली। मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संतोष कुमार त्रिपाठी ने थाना वृंदावन पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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जैत थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि करीब छह माह पहले आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी। मीठी-मीठी बातों में फंसाकर आरोपी ने किशोरी को कमल मंदिर के पास बुलाया। वहां से वह उसे जिला संयुक्त चिकित्सालय के पास एक होटल में ले गया और 4 सितंबर 2025 को उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किशोरी की अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए। इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा।
ब्लैकमेलिंग से डरी किशोरी को आरोपी ने बीते 24 अप्रैल 2026 को फोन कर दोबारा एक होटल में बुलाया। आरोप है कि वहां नंदकिशोर और उसके साथी ने किशोरी को जबरदस्ती बीयर पिलाई और दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने जाते-जाते धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसके माता-पिता और दीदी-जीजा को जान से मार देंगे।
शाम को घर लौटी पीड़िता ने रोते हुए मां को पूरी आपबीती सुनाई। पीड़िता की मां का आरोप है कि वह 30 अप्रैल को थाने गई और एसएसपी को भी रजिस्ट्री डाक से प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। अब कोर्ट ने प्राथमिकी के लिए आदेश किए है।