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Mathura News: प्रधानाचार्या पर जानलेवा हमला करने वाली महिला कर्मचारी को पांच वर्ष की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jul 2026 12:26 AM IST
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Female employee sentenced to five years for life-threatening attack on principal
मथुरा। जानकीबाई बालिका इंटर काॅलेज की प्रधानाचार्या पर जानलेवा हमला करने वाली चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी को एडीजे (चतुर्थ) अनुराग शर्मा की अदालत ने पांच वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से पचास प्रतिशत पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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कोतवाली क्षेत्र स्थित काॅलेज की प्रधानाचार्या, कृष्णापुरी निवासी अनीता गौतम ने कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा था, कि 10 मई 2019 की सुबह 8 बजे वह बिजली नहीं होने के कारण विद्यालय परिसर में बैठकर विभागीय कार्य कर रही थीं। इसी दौरान कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी (सेवा समाप्त) अपने दो अन्य साथियों के साथ वहां पहुंची और उन्हें धक्का मारा। जिसकी वजह से वह समीप रखी टेबिल से टकरा गईं। इससे उनके सिर और कंधे में गंभीर चोट आईं। महिला कर्मचारी ने विद्यालय का रिकार्ड भी खुर्द बुर्द कर दिया।
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पुलिस ने जांच के बाद आरोपी महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे (चतुर्थ) अनुराग शर्मा की अदालत में हुई। अदालत ने महिला कर्मचारी को पांच वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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