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दरोगा को कोर्ट में पेश होने का आदेश

Thu, 21 Jan 2016 11:34 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा Updated Thu, 21 Jan 2016 11:34 PM IST
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warrent against sub inspector
थाना हाईवे क्षेत्र में तारसी चौराहे पर दरोगा और वकील में हुई मारपीट के मामले में दरोगा ने कोर्ट द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के आदेशों को दर किनार कर दिया। इस पर न्यायाधीश ने दरोगा को 27 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
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अक्तूबर माह में हाईवे थाने के दारोगा की वकील और तारसी के युवक के साथ मारपीट हो गई थी। मामले में वकील रविन्द्र सिंह निवासी धर्मलोक कालोनी महोली रोड ने हाईवे थानाध्यक्ष सुबोध यादव सहित एक दर्जन पुलिस कर्मियों के खिलाफ षड्यंत्र कर डकैती का आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत की।
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इस पर सीजेएम ने दिसंबर माह में थाना हाईवे को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए लेकिन दरोगा ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मामले में वकील की शिकायत पर कोर्ट ने दो बार रिमाइंडर भी हाईवे पुलिस को भेजे। 12 जनवरी को भेजे रिमांडर के बाद भी रिपोर्ट दर्ज न होने पर सीजेएम कोर्ट ने थानाध्यक्ष हाईवे को 27 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
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