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जानलेवा हमले के दो दोषियों को दस-दस साल कैद

Mon, 28 Mar 2016 11:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो मथ्ाुरा
अमर उजाला ब्यूरो मथ्ाुरा Updated Mon, 28 Mar 2016 11:38 PM IST
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two sentenced for imprisonment in mathura
कोर्ट - फोटो : demo
अपर सत्र न्यायाधीश लाल बहादुर ने जानलेवा हमले के दो दोषियों को दस-दस साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले की रिपोर्ट 2013 में थाना शेरगढ़ में दर्ज कराई गई थी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नंद कुमार तिवारी के अनुसार वादी पदम सिंह ने थाना शेरगढ़ में तहरीर दी कि उसका भाई सहदेव उर्फ सूआ तीन सितंबर 2013 को नौकरी से घर वापस आ रहा था।
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स्वामी बाबा मंदिर के सामने सड़क पर भीम और लक्ष्मण ने उन्हें पकड़ लिया और जान से मारने की नीयत से गोली मार दी।

गोली लगने से सहदेव बुरी तरह घायल होकर गिर गए।

मामले में दोनों पक्षों की ओर से अपर सत्र न्यायालय में गवाह और सबूत पेश किए गए।

सुनवाई के बाद न्यायाधीश लाल बहादुर ने दोष सिद्ध होने पर लक्ष्मण और भीम को दस-दस साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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