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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की कैद

Thu, 24 Nov 2016 11:38 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा
ब्यूरो, अमर उजाला मथुरा Updated Thu, 24 Nov 2016 11:38 PM IST
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seven years imprisonment to rape accused
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई है और 19000 रुपये जुर्माना लगाया है। वृंदावन के एक स्कूल में पढ़ने वाली बालिका को गांव का हितेश बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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इस संबंध में परिवारीजनों ने पुलिस को तहरीर दी, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और बालिका का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। एडीजे-9 विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और साक्ष्य देखे, पुलिस रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हितेश को दोषी करार दिया।
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इसके तहत सात वर्ष की सजा सुनाई गई। एडीजीसी रवींद्र कुमार यादव ने बताया कि विभिन्न धाराओं में कुल 19000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। 
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