{"_id":"576c28164f1c1bb576b481b8","slug":"10-year-imprisonment-for-rapist","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल कैद ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल कैद
अमर उजाला मथुरा
Updated Thu, 23 Jun 2016 11:49 PM IST
विज्ञापन
अदालत
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपर सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल कैद और 20-20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी किशन चंद्र श्रीवास्तव और सहायक शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ सिद्धराज के अनुसार वर्ष 2010 में पीड़िता के पिता ने थाना नौहझील में गांव के ही रन सिंह उर्फ रणबीर और राकेश के खिलाफ पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने खोजबीन के बाद पुत्री को नौहझील क्षेत्र में ही उदियागढ़ी के निकट रन सिंह के साथ बरामद कर लिया। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की ओर से अदालत में गवाह और सबूत पेश किए गए। अधिवक्ताओं ने बहस की। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अमरनाथ सिंह ने रन सिंह उर्फ रणबीर और राकेश को दोषी मानते हुए 10-10 साल कैद और बीस-बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं छेड़छाड़ के मामले में अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी-प्रथम राधेमोहन श्रीवास्तव ने दोषी राधाचरन को एक साल कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अनार सिंह ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी किशन चंद्र श्रीवास्तव और सहायक शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ सिद्धराज के अनुसार वर्ष 2010 में पीड़िता के पिता ने थाना नौहझील में गांव के ही रन सिंह उर्फ रणबीर और राकेश के खिलाफ पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने खोजबीन के बाद पुत्री को नौहझील क्षेत्र में ही उदियागढ़ी के निकट रन सिंह के साथ बरामद कर लिया। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की ओर से अदालत में गवाह और सबूत पेश किए गए। अधिवक्ताओं ने बहस की। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अमरनाथ सिंह ने रन सिंह उर्फ रणबीर और राकेश को दोषी मानते हुए 10-10 साल कैद और बीस-बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
वहीं छेड़छाड़ के मामले में अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी-प्रथम राधेमोहन श्रीवास्तव ने दोषी राधाचरन को एक साल कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी अनार सिंह ने की।
विज्ञापन