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धोखाधड़ी में तीन नामचीन बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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मथुरा। शहर के तीन नामचीन बिल्डरों के खिलाफ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने थाना हाईवे में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। एसजेपी ग्लोबल फर्म के तीन डायरेक्टरों पर प्लॉट देने के नाम पर सात लाख रुपये हड़पने का आरोप है।
गोपी कृष्ण नर्सिंग होम के संचालक एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. डीपी गोयल ने बताया कि उनके भाई केपी गोयल हाल निवासी अमेरिका ने हाईवे स्थित राधा वैली कॉलोनी में अगस्त 2009 में 200 गज का प्लॉट एसजेपी ग्लोबल फर्म से खरीदा था। इसके लिए अगस्त 2009 में साढ़े पांच लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन दिए। एक लाख तीस हजार रुपये नवंबर 2009 में दिए। प्लॉट बेचते समय राधा वैली कॉलोनी को मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण से एप्रूव्ड बताया गया था। काफी प्रयासों के बाद भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की गई।
वर्ष 2012 में राधा वैली कॉलोनी को विकास प्राधिकरण से एप्रूव्ड कराया गया। बिल्डर्स ने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की तो डीपी गोयल ने रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी की। पता चला कि उस प्लॉट की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो चुकी है। इसके बाद बिल्डर्स उन्हें प्राइम लोकेशन पर प्लॉट देने की बात करते रहे, लेकिन 10 साल बाद भी प्लॉट की रजिस्ट्री न होने पर डॉ. डीपी गोयल ने थाना हाईवे और एसएसपी को बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन रिपोर्ट दर्ज न होने पर उन्होंने 2019 में न्यायालय की शरण ली।
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न्यायालय ने एसजेपी ग्लोबल के तीन डायरेक्टर्स राम अग्रवाल, सुदीप अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना हाईवे पुलिस को दिए। इस पर थाना हाईवे पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी 406, 420 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना हाईवे प्रभारी विनोद कुमार ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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गोपी कृष्ण नर्सिंग होम के संचालक एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. डीपी गोयल ने बताया कि उनके भाई केपी गोयल हाल निवासी अमेरिका ने हाईवे स्थित राधा वैली कॉलोनी में अगस्त 2009 में 200 गज का प्लॉट एसजेपी ग्लोबल फर्म से खरीदा था। इसके लिए अगस्त 2009 में साढ़े पांच लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन दिए। एक लाख तीस हजार रुपये नवंबर 2009 में दिए। प्लॉट बेचते समय राधा वैली कॉलोनी को मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण से एप्रूव्ड बताया गया था। काफी प्रयासों के बाद भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की गई।
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वर्ष 2012 में राधा वैली कॉलोनी को विकास प्राधिकरण से एप्रूव्ड कराया गया। बिल्डर्स ने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की तो डीपी गोयल ने रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी की। पता चला कि उस प्लॉट की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो चुकी है। इसके बाद बिल्डर्स उन्हें प्राइम लोकेशन पर प्लॉट देने की बात करते रहे, लेकिन 10 साल बाद भी प्लॉट की रजिस्ट्री न होने पर डॉ. डीपी गोयल ने थाना हाईवे और एसएसपी को बिल्डर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन रिपोर्ट दर्ज न होने पर उन्होंने 2019 में न्यायालय की शरण ली।
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न्यायालय ने एसजेपी ग्लोबल के तीन डायरेक्टर्स राम अग्रवाल, सुदीप अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना हाईवे पुलिस को दिए। इस पर थाना हाईवे पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी 406, 420 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना हाईवे प्रभारी विनोद कुमार ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।