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Kasganj News: रजिस्टर्ड डाक के लिए भेजने वाले और पाने वाले का मोबाइल नंबर होगा अनिवार्य
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फोटो 06 - कासगंज का डाकघर कार्यालय। स्रोत : संवाद
डाक दिवस पर विशेष
कासगंज। डाक विभाग से पंजीकृत और जवाबदेह डाक भेजने वाले आम ग्राहकों के लिए जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब डाक बुक कराते समय प्रेषक (भेजने वाले) और प्राप्तकर्ता (पाने वाले), दोनों के मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा।
यदि ग्राहक नंबर देने से इन्कार करता है, तो बिना मोबाइल नंबर के डाक बुक करने की पुरानी व्यवस्था जल्द ही समाप्त कर दी जाएगी। इस नए प्रावधान का मुख्य उद्देश्य डाक की लाइव ट्रैकिंग, डिलीवरी की समय पर सूचना देना और सेवा की निगरानी को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाना है।
यह नई व्यवस्था जल्द ही देश भर के साथ-साथ जिले के डाकघरों में भी पूरी तरह लागू की जाएगी। हालांकि, इस नियम में कुछ विशेष छूट भी दी गई हैं। अंतरराष्ट्रीय डाक में प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं होगा। इसके अलावा, केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, न्यायालयों, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) जैसे संवैधानिक निकायों और अनुबंधित बल्क मेलर्स को इस अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है।
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वर्जन :
फिलहाल जिले में पुरानी प्रक्रिया के तहत ही बुकिंग हो रही है लेकिन नई व्यवस्था लागू करने के लिए विभागीय प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके लागू होने से ग्राहकों को डाक की स्थिति और डिलीवरी की सटीक जानकारी आसानी से मिल सकेगी। - प्रकाश चंद्र्र, सहायक अधीक्षक डाकघर कासगंज
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कासगंज। डाक विभाग से पंजीकृत और जवाबदेह डाक भेजने वाले आम ग्राहकों के लिए जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब डाक बुक कराते समय प्रेषक (भेजने वाले) और प्राप्तकर्ता (पाने वाले), दोनों के मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा।
यदि ग्राहक नंबर देने से इन्कार करता है, तो बिना मोबाइल नंबर के डाक बुक करने की पुरानी व्यवस्था जल्द ही समाप्त कर दी जाएगी। इस नए प्रावधान का मुख्य उद्देश्य डाक की लाइव ट्रैकिंग, डिलीवरी की समय पर सूचना देना और सेवा की निगरानी को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाना है।
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यह नई व्यवस्था जल्द ही देश भर के साथ-साथ जिले के डाकघरों में भी पूरी तरह लागू की जाएगी। हालांकि, इस नियम में कुछ विशेष छूट भी दी गई हैं। अंतरराष्ट्रीय डाक में प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं होगा। इसके अलावा, केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, न्यायालयों, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) जैसे संवैधानिक निकायों और अनुबंधित बल्क मेलर्स को इस अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है।
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वर्जन :
फिलहाल जिले में पुरानी प्रक्रिया के तहत ही बुकिंग हो रही है लेकिन नई व्यवस्था लागू करने के लिए विभागीय प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके लागू होने से ग्राहकों को डाक की स्थिति और डिलीवरी की सटीक जानकारी आसानी से मिल सकेगी। - प्रकाश चंद्र्र, सहायक अधीक्षक डाकघर कासगंज