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मतदाता बनने को पूर्ण कालिक शिक्षकों के मांगे आवेदन
Kasganj
Updated Tue, 29 Oct 2013 05:38 AM IST
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कासगंज। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को पूर्ण कालिक शिक्षकों के आवेदन पत्र जमा करने के निर्देश दिए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक आरपी वर्मा ने कहा कि सभी माध्यमिक राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत पूर्ण कालिक शिक्षक मतदाता बन सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक अपने विद्यालयों के शिक्षकों के आवेदन प्रारूप 19 पर कार्यालय पर जमा करादें। शिक्षक के सेवा में आने तथा सेवानिवृत्त की तिथि अंकित की जाए। केवल नियमित शिक्षक ही आवेदन कर सकते हैं। अंशकालिक शिक्षक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन पत्र के साथ नियुक्ति पत्र, प्रत्येक वर्ष का वेतन का साक्ष्य, कब से कब तक कार्यरत रहे, इसका प्रमाण पत्र प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत किया गया लगाना अनिवार्य है। आवेदक ने एक नवंबर 2013 से पहले छह वर्षों में कम से कम उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत विनिदिष्टि माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षण कार्य किया हो। शैक्षिक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकानुसार शिक्षकों की संख्यानुसार आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।
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जिला विद्यालय निरीक्षक आरपी वर्मा ने कहा कि सभी माध्यमिक राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत पूर्ण कालिक शिक्षक मतदाता बन सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक अपने विद्यालयों के शिक्षकों के आवेदन प्रारूप 19 पर कार्यालय पर जमा करादें। शिक्षक के सेवा में आने तथा सेवानिवृत्त की तिथि अंकित की जाए। केवल नियमित शिक्षक ही आवेदन कर सकते हैं। अंशकालिक शिक्षक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन पत्र के साथ नियुक्ति पत्र, प्रत्येक वर्ष का वेतन का साक्ष्य, कब से कब तक कार्यरत रहे, इसका प्रमाण पत्र प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत किया गया लगाना अनिवार्य है। आवेदक ने एक नवंबर 2013 से पहले छह वर्षों में कम से कम उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत विनिदिष्टि माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षण कार्य किया हो। शैक्षिक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकानुसार शिक्षकों की संख्यानुसार आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।
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