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सैफई मेडिकल कॉलेज रैगिंग प्रकरण: सात छात्रों पर 25-25 हजार जुर्माना, भंग नहीं हुई एंटी रैगिंग कमेटी
Fri, 23 Aug 2019 03:13 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, इटावा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, इटावा
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 23 Aug 2019 03:13 PM IST
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सैफई मेडिकल कॉलेज में सिर मुंडवा कर कक्षा के लिए जाते जूनियर छात्र
- फोटो : अमर उजाला
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सैफई मेडिकल कॉलेज रैगिंग प्रकरण मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के दखल के बाद भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन की जांच समिति ने एंटी रैगिंग कमेटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी के साथ दोषी छात्रों पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जांच में दोषी पाए गए सात सीनियर छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना सैफई में तहरीर दिए जाने की बात भी कही गई है। मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में छात्रों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
इसी के साथ शाक्य मुनि छात्रावास के वार्डन को निलंबित कर सभी सुरक्षा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। 2018 बैच के सभी सीनियर छात्र-छात्राओ से पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड भी वसूला जाएगा।
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वहीं रैगिंग में संलिप्त पाए गए छात्रों से 25 हजार रूपये का अर्थदंड दिया गया है। एमसीआई के नियमानुसार तीन महीने के लिए छात्रावास और कक्षाओं में प्रतिबंधित किया गया है। इसी के साथ विवि मॉनीटरिंग सेल के पुनर्गठन का भी आदेश दिया गया है।
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जांच में दोषी पाए गए सात सीनियर छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना सैफई में तहरीर दिए जाने की बात भी कही गई है। मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में छात्रों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
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इसी के साथ शाक्य मुनि छात्रावास के वार्डन को निलंबित कर सभी सुरक्षा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। 2018 बैच के सभी सीनियर छात्र-छात्राओ से पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड भी वसूला जाएगा।
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वहीं रैगिंग में संलिप्त पाए गए छात्रों से 25 हजार रूपये का अर्थदंड दिया गया है। एमसीआई के नियमानुसार तीन महीने के लिए छात्रावास और कक्षाओं में प्रतिबंधित किया गया है। इसी के साथ विवि मॉनीटरिंग सेल के पुनर्गठन का भी आदेश दिया गया है।