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चुनाव से ठीक पहले रेलवे का यात्रियों को बड़ा तोहफा, पूरा पैसा मिलेगा वापस

Wed, 27 Mar 2019 06:26 PM IST
शिखा पांडेय सुहेल खान, अमर उजाला, कानपुर
सुहेल खान, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 27 Mar 2019 06:26 PM IST
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Railway will pay back if your train miss
प्रतीकात्मक फोटो
रेलवे एक अप्रैल से यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रहा है। पहली ट्रेन लेट होने की वजह से यदि आपकी कनेक्टिंग ट्रेन छूटती है तो उसका पैसा वापस हो जाएगा। इसके लिए पहली ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के तीन घंटे के भीतर टिकट सरेंडर करना होगा। तब दूसरी ट्रेन की टिकट का पूरा पैसा वापस होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा।
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अभी तक ऐसी सुविधा नहीं थी। पैसा तभी वापस होगा जब आपकी आगे की ट्रेन कनेक्टिंग होगी। कनेक्टिंग मतलब पहली ट्रेन से जिस स्टेशन पर आप उतरेंगे, उसी स्टेशन से आगे की ट्रेन होनी चाहिए। 
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इस नई सुविधा के तहत एक ही पीएनआर नंबर पर आपके दोनों टिकट होंगे। जैसे आपने पहली टिकट कानपुर से दिल्ली के लिए कराई और दूसरी टिकट दिल्ली से कहीं आगे की ली तो इन दोनों टिकटों का पीएनआर एक ही होगा।
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एक ही पीएनआर होने से यह फायदा होगा यदि यात्री कनेक्टिंग ट्रेन छूटने की बात कहकर पैसा वापस लेने जाता है तो रेलवे पीएनआर नंबर से यह चेक कर सकेगा कि आपने बुकिंग के दौरान आगे उक्त ट्रेन का ही टिकट लिया था या नहीं।

नई पीएनआर लिंकिंग सुविधा के लिए सीआरआईएस और आईआरसीटीसी ने अपने सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए हैं, ये एक अप्रैल से देखने को मिलेंगे।

इन बातों का रखें ध्यान
- दोनों ट्रेनों (कनेक्टिंग) का टिकट लेते समय यात्री की डिटेल एक ही होनी चाहिए। 
- मुख्य ट्रेन में यात्री का उतरने का स्टेशन और कनेक्टिंग ट्रेन में यात्री के चढ़ने का स्टेशन एक होना चाहिए।

पैसा वापस लेने का नियम
जिस स्टेशन पर आप उतरे हैं और कोई काउंटर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी असाधारण स्थिति में ऑनलाइन टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट) तीन दिनों तक फाइल किया जा सकता है। सीसीएम या रिफंड कार्यालय द्वारा जांच के बाद पैसा वापस कर दिया जाएगा। ऑनलाइन टिकट करने वाले यात्रियों को भी टीडीआर 
दाखिल करना होगा। हालांकि इन्हें पहली ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के तीन घंटे के भीतर टीडीआर दाखिल करना होगा।
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