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Kanpur: कुशाग्र को म्यूक्स मेंब्रेन कंजस्टेड जहर देने की आशंका, होमगार्ड पिता बोला- घर में क्या हुआ नहीं पता

Thu, 02 Nov 2023 09:53 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 02 Nov 2023 09:53 AM IST
सार

Kushagra Murder Case: रायपुरवा थाना में दर्ज कुशाग्र कनोडिया फिरौती के लिए अपहरण (आईपीसी की धारा 364 ए) के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब एफआईआर में हत्या और साक्ष्य छिपाने की धारा बढ़ा दी गई है। पुलिस फिरौती के लिए अपहरण, हत्या और साक्ष्य छिपाने के बिंदु पर विवेचना करेगी।

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possibility of poisoning the mucus membrane congested to Kushagra, Section of murder and hiding evidence in FI
कुशाग्र हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुशाग्र को दिए गए जहरीले पदार्थ के म्यूक्स मेंब्रेन कंजस्टेड होने की आशंका जताई है। डॉक्टरों की मानें तो पेट में कोई भी विषैला पदार्थ जाने पर पेट के अंदर होने वाली मेंब्रेन हाईपर सेंसिटिव होने की वजह से सिकुड़ जाती है। इसकी तीव्रता पता करने से कितनी देर में बेहोश हुआ, ये पता चलेगा।

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दूसरी वजह गले में कसी हुई रस्सी, जिसकी वजह से गले में कालापन पाया गया है। ट्रैकिया (स्वांस नलिका) की हाइड बोन टूटी मिली है। ट्रैकिया के चारों तरफ खून का थक्का जमा पाया गया। जिस रस्सी से गला घोटा गया, उसमें लगा मांस का टुकड़ा कुशाग्र का ही है, इसे सिद्ध करने के लिए बिसरा और रस्सी सील करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। चादर, रस्सी, नाखून और बाल भी जांच के लिए भेजे गए हैं।

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पुलिस को दिखाई अकड़, सख्ती हुई तो टूट गया
आप मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? हम लोग इज्जतदार लोग हैं। हम क्यों करेंगे कुशाग्र का मर्डर और क्यों करेंगे अपहरण। हिरासत में लिए गए प्रभात ने पुलिस से पहले इसी तरह की अकड़ दिखाई थी। सख्ती हुई तो वह टूट गया। प्रभात का पिता सुशील शुक्ला भी बेटे के सुर में सुर मिलाने में लगा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रभात ने अपना नाम भी गलत बताया, भागने की कोशिश की लेकिन, पुलिस कर्मियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वह भाग नहीं सका। थाने लाकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो हत्या की बात कबूल ली।

एफआईआर मं हत्या व साक्ष्य छिपाने की धारा बढ़ी
रायपुरवा थाना में दर्ज कुशाग्र कनोडिया फिरौती के लिए अपहरण (आईपीसी की धारा 364 ए) के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब एफआईआर में हत्या और साक्ष्य छिपाने की धारा बढ़ा दी गई है। पुलिस फिरौती के लिए अपहरण, हत्या और साक्ष्य छिपाने के बिंदु पर विवेचना करेगी।

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मैं तो ड्यूटी पर था, घर में क्या हुआ नहीं पता
हत्यारोपी प्रभात के पिता होमगार्ड सुनील शुक्ला और उनकी बेटी नैन्सी को पुलिस ने सोमवार देर रात छोड़ दिया। बुधवार को घर पहुंची अमर उजाला की टीम से सुनील ने कहा कि सोमवार को दोपहर तीन बजे से आठ बजे तक पनकी थाने में उनकी ड्यूटी थी। घर में प्रभात व बेटी नैन्सी थे। घर से जाने तक सब कुछ सामान्य था। उसके बाद क्या हुआ, नहीं मालूम।

अगर उसने ऐसा किया है, तो सजा भुगतेगा
सुनील ने कहा कि विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रभात अपहरण व हत्या जैसा अपराध कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया है तो सजा भुगतेगा। रचिता का परिवार उनके मकान में सालों से किनाये पर रह रहा है। इसलिए प्रभात व रचिता के बीच अच्छे रिश्ते थे। प्रभात ने रचिता से शादी करने की बात कभी नहीं कही थी। प्रभात के चाचा का कहना है कि अगर कुशाग्र की ह्त्या उनके भतीजे ने की है तो उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए।

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