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40 दिन में घटा 8 किलो वजन: मुख्तार अंसारी को सुविधाएं न देने पर कोर्ट ने बांदा जेल प्रशासन को फटकारा

Wed, 19 May 2021 10:04 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 19 May 2021 10:04 PM IST
सार

मऊ सीजेएम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण की बुधवार को सुनवाई की। मुख्तार अंसारी को सुविधाएं न देने पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को फटकार लगाई।

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Mukhtar's eight kg weight reduced in 40 days in banda jail
मुख्तार अंसारी की बांदा वापसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का 40 दिनों में आठ किलो वजन घट गया है। यह दलील मुख्तार के वकील ने मऊ कोर्ट में पेशी के दौरान दी। उधर, जेल में सुविधाएं न देने की भी शिकायत की। इस पर कोर्ट ने बांदा जेल प्रशासन को फटकार लगाते हुए जेल मैन्युअल के तहत सुविधाएं मुहैया कराने के आदेश दिए।
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फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण की बुधवार को मऊ सीजेएम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के वकील ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल (मुख्तार) मऊ सदर से विधायक है।
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उनकी तबियत ठीक नहीं है। 40 दिनों में आठ किलो से अधिक वजन घट गया है। परिजनों से फोन पर बातचीत भी नहीं कराई जा रही है। ऐसे में मुवक्किल (मुख्तार अंसारी) डिप्रेशन में न चला जाए। मऊ सीजेएम कोर्ट ने मुख्तार के वकील की यह दलील सुनकर कारागार प्रशासन (बांदा) को फटकार लगाई।
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आदेश दिए कि जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार को सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। कारागार अधीक्षक (बांदा) अरुण कुमार ने बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार बंदी जिस व्यक्ति से फोन पर बात करना चाहता है उसका पहले पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाता है।

अधीक्षक ने बताया कि मुख्तार द्वारा उपलब्ध कराए गए दो फोन नंबरों का पुलिस द्वारा वेरीफिकेशन करा लिया गया है। उन नंबरों पर वह बात कर सकेंगे। उधर, कोर्ट ने अवैध असलहा प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत मुख्तार के लेटर पैड की तस्दीक की। सुनवाई की अगली तिथि 21 मई नियत की है। कोर्ट में मुख्तार के वकील दरोगा सिंह व यहां जेल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कारागार अधीक्षक अरुण कुमार, जेलर बद्री प्रसाद, डिप्टी जेलर वीरेश्वर सिंह आदि उपस्थित रहे।
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