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तलाक का मामलाः दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री की पत्नी अदालत में नहीं हुईं हाजिर
Thu, 31 Oct 2019 01:50 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
अमर उजाला ब्यूरो, हमीरपुर
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 31 Oct 2019 01:50 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : डेमो
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दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बाबूराम निषाद की ओर से पत्नी से तलाक लेने के लिए अदालत में दायर किए गए वाद की बुधवार को तारीख थी। अदालत से सम्मन जारी किए जाने के बाद बुधवार को राज्यमंत्री की पत्नी को अदालत में उपस्थित होना था, मगर वह अदालत में उपस्थित नहीं हुईं। जिस पर अदालत ने अब अगली तिथि 13 दिसंबर निर्धारित की है।
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प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं वित्त विकास निगम के चेयरमैन बाबूराम निषाद के अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने बताया कि बीते 25 सितंबर को राज्यमंत्री ने पत्नी नीतू निषाद उर्फ शबनम से तलाक लेने के लिए प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय में शपथ पत्र देकर वाद दायर किया था।
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अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने मामले में सम्मन पहले ही जारी कर दिए थे। 30 अक्तूबर बुधवार को नीतू को अदालत में उपस्थित होना था। मगर वह उपस्थित नहीं हुईं। बता दें कि 22 सितंबर को नीतू ने सोशल मीडिया में पति के खिलाफ की गई टिप्पणी से राज्यमंत्री काफी आहत हुए थे। दोनों में आपसी विवाद चल रहा है, जो अदालत पहुंच गया है।
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