Kanpur Dehat: किसान की हत्या में छह को आजीवन कारावास, छह-छह हजार का अर्थदंड भी ठोका,17 साल पहले हुई थी वारदात
Kanpur Dehat News: घाटमपुर के भदरस गांव में 17 साल पहले किसान की हत्या कर दी गई थी। मामले में कोर्ट ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोका है।
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कानपुर देहात में घाटमपुर के भदरस गांव में 17 साल पहले हुई किसान की हत्या के मामले में अदालत ने छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ. विजय सिंह ने बताया कि घाटमपुर के भदरस गांव की रहने वाली माया देवी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि 12 मार्च 2006 को शाम करीब चार बजे उसके पति जयमल यादव बेटियों के साथ घाटमपुर से बाजार कर गांव लौट रहे थे।
गांव पहुंचने पर वहीं के ही चेयरमैन, अनीश, फैय्याज, पप्पू बाजपेयी, विनोद, वीरेंद्र व एजाज ने पुरानी रंजिश में उन्हें घेर कर गोली मार दी थी। घटना में पति की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत में चल रही थी।
छह-छह हजार का अर्थदंड भी ठोका
सुनवाई के दौरान पप्पू बाजपेयी की मौत हो गई। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सभी छह लोगों पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।