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Kanpur Dehat: किसान की हत्या में छह को आजीवन कारावास, छह-छह हजार का अर्थदंड भी ठोका,17 साल पहले हुई थी वारदात

Tue, 11 Apr 2023 09:15 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 11 Apr 2023 09:15 PM IST
सार

Kanpur Dehat News: घाटमपुर के भदरस गांव में 17 साल पहले किसान की हत्या कर दी गई थी। मामले में कोर्ट ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, पर छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोका है।

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Life imprisonment to six in the murder of a farmer inKanpur Dehat, a fine of six thousand was also imposed
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

कानपुर देहात में घाटमपुर के भदरस गांव में 17 साल पहले हुई किसान की हत्या के मामले में अदालत ने छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ. विजय सिंह ने बताया कि घाटमपुर के भदरस गांव की रहने वाली माया देवी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि 12 मार्च 2006 को शाम करीब चार बजे उसके पति जयमल यादव बेटियों के साथ घाटमपुर से बाजार कर गांव लौट रहे थे।
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गांव पहुंचने पर वहीं के ही चेयरमैन, अनीश, फैय्याज, पप्पू बाजपेयी, विनोद, वीरेंद्र व एजाज ने पुरानी रंजिश में उन्हें घेर कर गोली मार दी थी। घटना में पति की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत में चल रही थी।

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छह-छह हजार का अर्थदंड भी ठोका
सुनवाई के दौरान पप्पू बाजपेयी की मौत हो गई। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सभी छह लोगों पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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