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कुलदीप सेंगर प्रकरण: दुष्कर्म पीड़िता की बहन ने चाचा की रिहाई के लिए तीन मामलों में भरे बेल बांड
Sun, 31 May 2020 09:54 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sun, 31 May 2020 09:54 PM IST
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भारी सुरक्षा के बीच उन्नाव कोर्ट में दुष्कर्म पीड़िता का चाचा (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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उन्नाव के चर्चित पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण में शनिवार को दुष्कर्म पीड़िता की बड़ी बहन ने तिहाड़ जेल से चाचा की रिहाई के लिए वकील के माध्यम से तीन मामलों में बेल बांड भरे। जिस पर कोर्ट ने रिहाई का आदेश पत्र जारी कर तिहाड़ जेल भेजा है।
बता दें पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को न्यायिक अभिलेखों में सफेद स्याही लगाने के मामले में हाईकोर्ट से कुछ दिन पहले जमानत मिल गई है। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर ने वर्ष 2000 में पीड़िता के चाचा पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था।
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बता दें पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को न्यायिक अभिलेखों में सफेद स्याही लगाने के मामले में हाईकोर्ट से कुछ दिन पहले जमानत मिल गई है। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर ने वर्ष 2000 में पीड़िता के चाचा पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था।
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कुलदीप सेंगर व अतुल सिंह सेंगर की फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
इसी मुकदमे में चाचा के लंबे समय तक फरार रहने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस पर 23 नवंबर 2018 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना के दौरान पता चला था कि आरोपी ने न्यायिक अभिलेखों में सफेद स्याही लगाकर गैंगस्टर के मुकदमे में लाभ लिया था।
अभिलेखों से छेड़छाड़ मामले में चाचा पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा उस पर उगाही का भी एक मुकदमा था। सभी में बेल बांड के साथ उसकी जमानत मंजूर हो चुकी थी।
सीजेएम कोर्ट उन्नाव में सफेदा मामले में, सीजेएम तृतीय में उगाही मामले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जानलेवा हमले के मामले में 75 व 50 हजार के बेल बांड दाखिल किए गए हैं। जिसके बाद कोर्ट ने उनके मुवक्किल की रिहाई के लिए तिहाड़ जेल को पत्र जारी किया है।
अभिलेखों से छेड़छाड़ मामले में चाचा पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा उस पर उगाही का भी एक मुकदमा था। सभी में बेल बांड के साथ उसकी जमानत मंजूर हो चुकी थी।
सीजेएम कोर्ट उन्नाव में सफेदा मामले में, सीजेएम तृतीय में उगाही मामले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जानलेवा हमले के मामले में 75 व 50 हजार के बेल बांड दाखिल किए गए हैं। जिसके बाद कोर्ट ने उनके मुवक्किल की रिहाई के लिए तिहाड़ जेल को पत्र जारी किया है।