फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Violence Updates, Dawat-e-Islami office will have to pay dues tax in a week, notice of Jalkal department

Kanpur Violence Updates: दावत-ए-इस्लामी कार्यालय को जलकल विभाग का नोटिस, एक हफ्ते में देना होगा बकाया टैक्स

Mon, 18 Jul 2022 11:01 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Mon, 18 Jul 2022 11:01 PM IST
सार

जलकल विभाग ने दावत-ए-इस्लामी की बिल्डिंग को नोटिस जारी कर दिया है। इसके अनुसार, एक हफ्ते में बकाया टैक्स देना होगा। ऐसा न करने पर कनेक्शन कट सकता है। बता दें कि बिल्डिंग पर 78669 रुपये जल कर बकाया है, जिसकी रिकवरी कलेक्ट्रेट के माध्यम से होगी।

विज्ञापन
Kanpur Violence Updates, Dawat-e-Islami office will have to pay dues tax in a week, notice of Jalkal department
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर में जलकल विभाग ने सोमवार को छोटे मिया का हाता स्थित दावत-ए-इस्लामी के कार्यालय परिसर को जल कर और सीवर कर का बकाया होने पर अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस के साथ 78,669 रुपये बकाये का बिल भी भेजा गया है। एक हफ्ते में कर जमा न करने पर पानी और सीवर का कनेक्शन काटने और कलक्ट्रेट के माध्यम से रिवकरी कराने की चेतावनी दी है।

विज्ञापन

जलकल विभाग की तरफ से छोटे मिया का हाता स्थित मकान नंबर 101/233 के जमील अहमद, शफीक अहमद, मोहम्मद शाह को चालू वित्तीय वर्ष में 2923 रुपये जलकल और 679 रुपये सीवर कर बकाये के साथ ही इन्हीं मदों में पिछले वित्तीय वर्षों के जलकर पर बकाया 55,275 रुपये और सीवर कर 13559 रुपये, इस पर 307 रुपये और 5926 रुपये अधिभार लगा है। इस प्रकार कुल 78669 रुपये बकाये का बिल जारी किया गया है। बिल के साथ ही नोटिस भी दिया गया है।

विज्ञापन

जलकल विभाग जोन-4 के अधिशासी अभियंता एसके गुप्ता के अनुसार बकायेदार सात दिन में कार्यालय आकर धनराशि जमा करें, वरना उत्तर प्रदेश जल संभरण, सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 64 के अंतर्गत जल विच्छेदन एवं वसूली के लिए यह मामला कलक्ट्रेट को भेज दिया जाएगा। जिला प्रशासन के माध्यम से वसूली की जाएगी, जिसमें देय धनराशि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत अधिभार भी लगेगा।

विज्ञापन

वसी के साझेदार ने सरकारी, निजी जमीन कब्जाकर बनाई अवैध इमारत
बिल्डर हाजी वसी के साझेदार अब्दुल रहमान ने जाजमऊ में सरकारी और निजी जमीन कब्जाते हुए अवैध इमारत बना दी। सोमवार को भी केडीए और तहसील की टीम यह रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाई कि पांच मंजिला अवैध इमारत किन - किन आराजियों की जमीन पर बनी है।

विज्ञापन

जानकारों के अनुसार जिस जमीन पर यह इमारत बनाई गई है, उसका कुछ हिस्सा केडीए की जमीन पर है, शेष निजी जमीन है। वहां चंदारी सहित दो गांव की सीमा के संबंध में भी विवाद है। इस वजह से विलंब हो रहा है। उधर, एसडीएम अनुराज जैन ने बताया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है। 19 जुलाई को रिपोर्ट आ जाएगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed