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Kanpur Violence: भाजयुमो नेता हर्षित श्रीवास्तव की जमानत अर्जी नामंजूर, जेल भेजने की तैयारी

Wed, 08 Jun 2022 03:52 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 08 Jun 2022 03:52 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने के आरोपी भाजयुमो के पूर्व जिला मंत्री हर्षित श्रीवास्तव को कोर्ट ने पेश किया गया। जहां कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए जेल भेजने को कहा है। हर्षित की ओर सेशन कोर्ट में फिर से अर्जी लगाई गई है, जिस पर कुछ ही देर में सुनवाई हो सकती है। 

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Kanpur Violence, BJYM leader Harshit Srivastava's court appearance, bail application rejected, preparations to be sent to jail
भाजयुमो नेता हर्षित श्रीवास्तव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर हिंसा मामले में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलामंत्री हर्षित श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट शेयर कर दिया था। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में पेश किया।  आज अपर सिविल जज जूनियर डिविजन अष्टम की अदालत में पेशी हुई। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस तैनात रहा। कोर्ट में पुलिस ने हर्षित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की मांग की।

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वहीं, हर्षित की ओर से जमानत अर्जी भी दाखिल की गई।  दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गंभीर अपराध मानते हुए हर्षित को जमानत देने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया।  इसी बीच अधिवक्ताओं और भाजपा नेताओं का भी जमावड़ा रहा। हर्षित की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की जा रही है, जिस पर कुछ देर में सुनवाई हो सकती है। 

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बता दें कि कानुपर हिंसा और बवाल के बाद सोशल मीडिया पर भाजयुमो के पूर्व जिलामंत्री हर्षित श्रीवास्तव ने मंगलवार को बवाल से संबंधित एक विवादित पोस्ट किया। कुछ ही देर में उसका स्क्रीन शॉट ग्रुपों पर वायरल हो गया। पुलिस कमिश्नर ने तत्काल उसको संज्ञान में लेकर केस दर्ज कराया और आधे घंटे के भीतर ही गिरफ्तारी हो गई थी। इसी मामले में उनको आज कोर्ट में पेश किया गया। 

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