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Kanpur: जीएसटी अपील अधिकरण के नियम जारी, अपील के लिए पांच हजार कोर्ट शुल्क जरूरी, ये है समय सीमा

Tue, 07 Oct 2025 04:20 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 07 Oct 2025 04:20 PM IST
सार

Kanpur News: जीएसटी अधिकरण में अपील दाखिल करने के नियम जारी कर दिए गए हैं। अब न्यूनतम 5 हजार रुपये कोर्ट शुल्क और 10 प्रतिशत प्री-डिपॉजिट ज़रूरी होगा। 31 मार्च 2026 तक के आदेशों की अपील 30 जून 2026 तक दाखिल की जा सकेगी।

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Kanpur Rules issued for GST Appellate Tribunal court fee of Rs 5000 required for appeal here is the deadline
संतोष कुमार गुप्ता - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में जीएसटी अधिकरण में अपील दाखिल करने के नियम जारी कर दिए गए हैं। न्यूनतम पांच हजार रुपये कोर्ट शुल्क के साथ अपील दाखिल की जाएंगी। 10 प्रतिशत प्री-डिपॉजिट भी करना होगा। वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है जिन मामलों में 31 मार्च 2026 तक आदेश पारित किए जा चुके हैं।

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उनकी अपीलें 30 जून 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी। इसके बाद जो भी रिविजनरी आदेश और प्रथम अपील के पारित आदेश की अपीलें तीन महीने के अंदर प्रस्तुत की जाएंगी। यह जानकारी मर्चेंट चैंबर आफ उत्तर प्रदेश की जीएसटी कमेटी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता ने दी।

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