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रवि सतीजा रंगदारी मामला: कोर्ट में आज भी नहीं तय हो सके अखिलेश पर आरोप, सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय

Tue, 14 Jul 2026 02:08 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 14 Jul 2026 02:08 PM IST
सार

Kanpur News: भाजपा नेता रवि सतीजा से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम की अदालत में आरोप तय नहीं हो सके। आरोपियों की बीमारी और प्रार्थना पत्रों के चलते कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

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Kanpur Ravi Satija extortion case Charges against Akhilesh could not be framed in court today either
रवि सतीजा और अखिलेश दुबे - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में भाजपा नेता रवि सतीजा द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी के मुकदमे में अपर जिला जज प्रथम सपना त्रिपाठी की अदालत में मंगलवार को भी आरोप तय नहीं हो सके। कोर्ट ने 24 जुलाई की तारीख तय की है। अखिलेश को भारी सुरक्षा के बीच जेल से कोर्ट लाया गया था।

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भाजपा नेता रवि सतीजा ने अगस्त 2025 में बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि डेरे वाली लड़कियों के माध्यम से उन्हें पाक्सो के झूठे मुकदमे में फंसाया गया और फिर उन्हें खत्म कराने के नाम पर 50 लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई। इस मुकदमे में पुलिस ने पहले अखिलेश और लवी को और बाद में शैलेंद्र को जेल भेजा था।

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आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए थे
तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। तीनों की ओर से कोर्ट में आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए थे, जिसे पिछली तारीख पर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही कई महीनों से बीमारी के नाम पर उर्सला अस्पताल में भर्ती अखिलेश दुबे के संबंध में सीएमओ से रिपोर्ट भी मांगी थी।

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अखिलेश को उर्सला से वापस जेल भेज दिया गया
इसके बाद आनन-फानन में अखिलेश को उर्सला से वापस जेल भेज दिया गया था। मंगलवार को आरोप के लिए तीनों को कोर्ट में हाजिर होना था। एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि आयुष उर्फ लवी मिश्रा की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर लवी के बीमार होने की बात कही गई।

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कोर्ट ने 24 जुलाई की तारीख तय कर दी है
साथ ही, एक अन्य अभियुक्त आशीष बाजपेई की फाइल भी सेशन कोर्ट पहुंच गई जिस पर अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल कर आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र देने के लिए समय की मांग की। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने 24 जुलाई की तारीख तय कर दी है।

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