बैंकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड इस तरह से रोकेगी पुलिस
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पैसा निकलने का मैसेज आते ही पीड़ित को सबसे पहले बैंक को सूचना देकर कार्ड को ब्लॉक कराना चाहिए। इसके बाद पुलिस से संपर्क करना चाहिए। कई मामलों में खरीददारी करते समय वस्तु की डिलीवरी(48 घंटे) के बाद ही खाते से पैसा निकलता है। पेमेंट गेटवे से किसी बैंक में पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। वस्तु की डिलीवरी और खाते में पैसा ट्रांसफर होने से पहले पुलिस संबंधित बैंक या ई- मर्चेंट से संपर्क करले तो पैसा वापस आ सकता है। पुलिस धोखाधड़ी की जानकारी देते हुए ई- मर्चेंट से वस्तु की डिलीवरी रुकवा सकती है। डिलिवरी रुक गई तो खाते से पैसा भी नही निकल पाएगा।
ऐसे होती है ऑनलाइन शापिंग में ठगी
ऑनलाइन ठग फर्जी आईडी से कई सिमकार्ड लेकर फोन करते हैं। वह आपके कार्ड के ब्लॉक होने की सूचना देता है। दूसरा ठग अपने मोबाइल पर पेमेंट गेटवे खोलता है जिसपर ऑनलाइन शापिंग, फोन बैलेंस जैसे कई ऑप्शन होते हैं। किसी भी ऑप्शन को क्लिक करते ही पेमेंट करने वाले कार्ड का सीवीवी(कार्ड वेरीफिकेशन वैल्यू) नंबर पूछा जाता है। पहला ठग शिकार से कार्ड के पीछे की ओर लिखे 3 अंक (कुछ बैंक में 4 अंक) का सीवीवी नंबर पूछता है। सीवीवी नंबर मिलते ही दूसरा ठग उसे किसी पेमेंट गेटवे या ई- मर्चेंट पर डालता है। पहला ठग शिकार से कहता है कि अपने नंबर पर आए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) को बताएं। जैसे ही शिकार ओटीपी बताता है ठग ओटीपी इस्तेमाल कर खरीदारी, फोन रिचार्ज या कई मामलों में रकम भी खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। खरीदारी को तब पता चलता है जब उसके मोबाइल पर मैसेज आता है।