Kanpur: किशोरी से छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला, दोषी को पांच साल की कैद, 80 हजार का जुर्माना भी लगाया
Kanpur News: कानपुर के पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के दोषी छोटकऊ को पांच साल की कैद और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कानपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग किशोरी से रास्ते में छेड़छाड़ करने और घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पवन कुमार राय की कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी छोटकऊ को दोषी पाया और उसे 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दूध लेकर लौट रही किशोरी से की थी दरिंदगी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना नरवल थाना क्षेत्र की है। 6 फरवरी 2019 की रात लगभग आठ बजे 16 वर्षीय किशोरी पास ही से दूध लेकर पैदल अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले छोटकऊ ने सुनसान रास्ता देखकर किशोरी को जबरन पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ व बदसलूकी करने लगा। किशोरी किसी तरह खुद को आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर बदहवास हालत में अपने घर पहुंची।
गवाहों के आधार पर सजा
पीड़िता का पीछा करते हुए दबंग आरोपी छोटकऊ उसके घर के अंदर तक दाखिल हो गया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता के पिता ने हिम्मत दिखाते हुए नरवल थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने छोटकऊ को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।