Kanpur: डेढ़ साल की मासूम के हत्यारे पिता को उम्रकैद, पत्नी के अवैध संबंधों के शक में गला घोंटकर मारा था
Kanpur News: डीजीसी दिलीप अवस्थी व एडिश्रल डीजीसी ओंकार नाथ वर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से मुकदमे में मृतका की मां नेहा व मामा शनि समेत सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजीव को बेटी की हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।
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कानपुर में पत्नी के अवैध संबंधों के शक में अपनी ही डेढ़ साल की बेटी को गला घोंटकर मार डालने वाले पिता को जिला जज चवन प्रकाश ने उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतका की मां को मिलेगी। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम बीलपुरखास निवासी राजीव राजपूत का विवाह वर्ष 2014 में रावतपुर निवासी नेहा से हुआ था।
राजीव शराब का लती था। शादी के बाद राजीव की मां सुशीला देवी ने मंधना में एक प्लॉट बड़े बेटे संजीव और राजीव की पत्नी नेहा के नाम से संयुक्त रूप से खरीदा था। कुछ दिन बाद राजीव को नेहा और संजीव के बीच अवैध संबंध होने का शक होने लगा। आए दिन पति-पत्नी में विवाद होता था। राजीव और नेहा को एक बेटी सपना हुई थी लेकिन राजीव सपना को अपनी बेटी नहीं मानता था और नेहा को ताने देता व मारपीट करता था।
गला दबाकर कर दी थी हत्या
21 सितंबर 2023 की रात नेहा, पति राजीव, डेढ़ वर्षीय बेटी सपना और सास सुशीला देवी के साथ छत पर सो रही थी। आधी रात को राजीव उठा और सपना को नीचे लेकर कमरे में आ गया। गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सुबह जब नेहा उठी और सपना को खोजते हुए नीचे आई] तो सपना की मौत हो चुकी थी और राजीव शव के पास ही लेटा था। पूछने पर उसने सपना की हत्या की बात कही थी।
अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए
डीजीसी दिलीप अवस्थी व एडिश्रल डीजीसी ओंकार नाथ वर्मा ने बताया कि नेहा के भाई रावतपुर मकड़ीखेड़ा निवासी शनि राजपूत ने सेन पश्चिमपारा थाने में राजीव के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन की ओर से मुकदमे में मृतका की मां नेहा व मामा शनि समेत सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजीव को बेटी की हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।