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Kanpur: नसीम की कॉल पर गिरफ्तार देवर को मिली जमानत, एसीपी कोर्ट में गया था मामला, पढ़े पूरी डिटेल

Sat, 03 May 2025 11:12 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 03 May 2025 11:12 AM IST
सार

Kanpur News: सपा विधायक ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को कॉल की थी, जिसके बाद कमिश्नर ने डीसीपी पूर्वी को जमानत के निर्देश दिए। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि मामला एसीपी कोर्ट में गया था, जहां से उसे जमानत दे दी गई है।

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Kanpur Brother in law arrested on SP MLA Naseem Solanki call gets bail case went to ACP court
इमरान सोलंकी - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में जाजमऊ पुलिस ने सपा विधायक के देवर को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विधायक के पुलिस कमिश्नर को कॉल करने पर उन्हें कुछ घंटे बाद ही जमानत मिल गई। देवर के खिलाफ पुलिस ने महिला सफाईकर्मी को गाली देने और विरोध पर मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की थी। कैंट के लाल कुर्ती तोपखाना निवासी रूपरानी नगर निगम में महिला सफाई कर्मी हैं।

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वह केडीए बाजार बीट पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने जाजमऊ थाने में गुरुवार को सपा की विधायक के देवर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। इसमें उन्होंने बताया था कि 30 अप्रैल की सुबह वह डिफेंस कॉलोनी में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के घर के सामने कूड़ा उठा रहीं थी। इसी बीच उनका छोटा भाई और सपा विधायक नसीम सोलंकी का जिम संचालक देवर इमरान सोलंकी उर्फ बब्लू कार से उतरा। उसने बिना किसी बात के उनसे गालीगलौज की। इसका विरोध करने पर आरोपी ने मारा।

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महिला की तहरीर के आधार पर दर्ज की रिपोर्ट
आरोप है कि अभद्रता कर जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का मारकर भगा दिया। घटना में उनके हाथ से खून बहने लगा। इसके बाद वह जाजमऊ थाने पहुंची और शिकायत की। पुलिस ने उनका मेडिकल कराया था। जाजमऊ थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर इमरान सोलंकी उर्फ बब्लू के खिलाफ जानबूझकर चोट पहुंचाने, अपमान करने और धमकाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई।

एसीपी कोर्ट में गया था मामला
शुक्रवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जमानत मिलने पर जिम संचालक छूट गया। सपा विधायक ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को कॉल की थी, जिसके बाद कमिश्नर ने डीसीपी पूर्वी को जमानत के निर्देश दिए। इस संबंध में डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि मामला एसीपी कोर्ट में गया था, जहां से उसे जमानत दे दी गई है।

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