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Kanpur: बाबा बिरयानी समेत 158 दुकानदारों पर 51 लाख का ठोका जुर्माना, खाद्य पदार्थों के नमूने आए थे फेल

Thu, 08 Aug 2024 07:38 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 08 Aug 2024 07:38 PM IST
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Kanpur: Baba Biryani and 158 shopkeepers fined Rs 51 lakh
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
एक वर्ष पहले बिरयानी, पनीर, दूध, वनस्पति, आटा, मसाले, दही, पान मसाला आदि के खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर मिलावट खोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एडीएम सिटी कोर्ट ने जुलाई में मामलों की सुनवाई करने के बाद बाबा बिरयानी समेत 158 दुकानदारों पर 51 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर कार्रवाई की जाएगी।
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एक वर्ष पहले दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। इसमें कई खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं मिले। इन सबका मामला एडीएम सिटी कोर्ट पहुंचा था। एडीएम सिटी कोर्ट ने जुलाई में सुनवाई करते हुए जुर्माने का आदेश दिया है। मेसर्स आदित्य इंटरप्राइजेज का कत्था अधोमानक मिलने पर 75 हजार का जुर्माना लगा। मेसर्स एचएच न्यूटीशन शॉप का वेट गेनर मिथ्याछाप मिलने पर 70 हजार का जुर्माना लगाया। बाबा बिरयानी की चिकन बिरयानी अधोमानक मिलने पर 65 हजार का जुर्माना लगाया।
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मेसर्स आरएस प्रोडक्टस का बेसन अधोमानक मिलने पर 40 हजार का, जय मां अन्नपूर्णा स्वीट एंड नमकीन का बेसन का लड्डू अधोमानक मिलने पर 40 हजार, बीकानेर की बेकरी कुकीज अधोमानक मिलने पर 60 हजार जुर्माना लगाया। एडीएम सिटी राजेश कुमार ने बताया कि अब सभी से जुर्माना वसूला जाएगा।
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