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कोरोना: ए श्रेणी में आया कानपुर, कई पाबंदियां लगीं, संक्रमितों का आंकड़ा एक हजार के पार

Tue, 11 Jan 2022 09:49 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 11 Jan 2022 09:49 PM IST
सार

कोराना के बढ़ते केस को देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों, चिड़ियाघर और अन्य पर्यटन स्थलों पर बिना मास्क प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इन स्थानों के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग और सेनिटाइजेशन भी अनिवार्य है।

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Corona: Kanpur came under A category, many restrictions were imposed
कोरोनावायरस - फोटो : PIB

विस्तार

तीसरी लहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या कानपुर में एक हजार पार हो चुकी है। इसी के साथ ही कानपुर कोरोना की ए श्रेणी में भी शामिल हो गया है। जिला प्रशासन ने कई पाबंदियां लगा दी हैं। इसके तहत मंगलवार से जिम, आंगनबाड़ी केंद्र और वाटर पार्क अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए।
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साथ ही होटल, रेस्टोरेंट व सिनेमा हॉल को आधी क्षमता पर चलाए जाएंगे। रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था और मास्क अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें लोगों को कोरोना नियमों का कड़ाई से पालने करने के लिए जागरूक करेंगे।
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गाइड लाइन के अनुसार सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कर्मचारियाें की उपस्थिति 50 प्रतिशत रखने के निर्देश हैं। साथ ही दसवीं कक्षा तक के सभी शिक्षण संस्थानों को 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। 
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धार्मिक स्थलों पर बिना मास्क प्रवेश नहीं
कोराना के बढ़ते केस को देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों, चिड़ियाघर और अन्य पर्यटन स्थलों पर बिना मास्क प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इन स्थानों के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग और सेनिटाइजेशन भी अनिवार्य है।

कोराना से जुड़े कई और दिशा निर्देश
- कक्षा 11 और 12 की ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। साथ ही 15 से 17 वर्ष के छात्रों को विद्यालयों में शिविर लगाकर टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। छात्र टीकाकरण के लिए विद्यालय आ सकेंगे।
- सीएमओ को 15 जनवरी तक 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण की पहली खुराक लगवाने का लक्ष्य दिया गया है। डीआईओएस सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों को वैक्सीन लगने पर दो दिन का अवकाश दिया जाए।
- रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया गया।
- आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना होगा। इसका जिम्मा महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को दिया गया है।

शादी और अन्य आयोजनों पर भी पाबंदियां
शादी समारोह और अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति की गाइड लाइन भी जारी की गई है। इसके तहत बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 लोगों को एक समय में उपस्थिति की अनुमति होगी।

इनके लिए भी मास्क की अनिवार्यता के साथ दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। साथ ही यहां पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर ही करनी होगी। खुले स्थानों पर एक समय में लॉन की क्षमता से 50 फीसदी अतिथि ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल हो सकेंगे।

आंगनबाड़ी के जरिये बच्चों को घर पर मिलेगा आहार
प्रशासन ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के आदेश दिए हैं। बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार सामग्री उनके घर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। कक्षा दस तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 16 जनवरी तक बंद कर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है।
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