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बिकरू कांड : प्रमाणित कर पेन ड्राइव में दी जाए केस डायरी, अब छह अक्तूबर को होगी सुनवाई

Fri, 24 Sep 2021 01:20 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 24 Sep 2021 01:20 AM IST
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Bikru scandal: The case diary should be certified and given in the pen drive, now hearing will be held on October 6
कानपुर देहात। बिकरू कांड में गुरुवार को केस डायरी की नकल पेन ड्राइव में देने को लेकर बहस हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने पेन ड्राइव में दी जा रही केस डायरी की प्रमाणिकता मांगी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने इंस्पेक्टर चौबेपुर का पत्र रखा। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क रखा कि वर्तमान इंस्पेक्टर ने मामले की विवेचना नहीं की है। उनके पत्र का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट अब छह अक्तूबर को मामले की सुनवाई करेगी।
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बिकरू कांड की केस डायरी 2240 पन्नों की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित, सीपी शुक्ला व पवनेश कुमार शुक्ला पेन ड्राइव में दी जा रही केस डायरी की प्रमाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं।
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पिछली तारीख में अधिवक्ताओं ने इसे लेकर एक प्रार्थनापत्र दिया था। उसके निस्तारण में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने इंस्पेक्टर चौबेपुर कृष्णमोहन राय का पत्र रखा। इसमें इंस्पेक्टर ने ये प्रमाणित किया है कि पेन ड्राइव में दी जा रही केस डायरी हूबहू है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने इस पर आपत्ति की।
तर्क दिया कि आरोप पत्र इंस्पेक्टर संजीवकांत मिश्रा ने दाखिल किया था। उन्हें ये प्रमाणपत्र आरोपपत्र के साथ ही देना चाहिए था। चौबेपुर इंस्पेक्टर कृष्णमोहन राय ने इसकी विवेचना भी नहीं की है, उन्हें कैसे पता है कि पेन ड्राइव में हूबहू केस डायरी है।
अधिवक्ताओं ने इंस्पेक्टर कृष्णमोहन राय को तलब करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया कि अगर कोर्ट के स्तर से पेन ड्राइव की जांच कराकर उसे प्रमाणित कर दिया तो स्वीकार किया जाएगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता मामले को लंबित रखने के लिए ऐसी आपत्ति कर रहे हैं।
नाबालिग आरोपी की सुनवाई अब आठ को
कानपुर देहात। बिकरू कांड में नाबालिग आरोपी को गुरुवार को बाराबंकी के किशोरी संप्रेक्षण गृह से लाकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। फर्जी आईडी से सिम खरीदने के मामले में वादी कृष्णमोहन राय से बहस चल रही है।

पिछली तारीख पर बहस पूरी न होने पर बोर्ड ने 23 सितंबर की तारीख दी थी। गुरुवार को वादी कृष्णमोहन राय किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थित नहीं हुए। इससे बहस नहीं हो सकी। नाबालिग के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि बोर्ड ने अब सुनवाई की तारीख आठ अक्तूबर तय की है। (संवाद)
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