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बिकरू कांड: एएसपी की जांच में दोषी पाए गए थानेदार पर कार्रवाई तय, आरोपियों के नहीं आने से सुनवाई भी टली

Sun, 21 Aug 2022 01:06 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sun, 21 Aug 2022 01:06 PM IST
सार

बिकरू कांड के मुख्य मामले में आरोपियों के पेशी पर नहीं आने से शनिवार को सुनवाई टल गई। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए दो सितंबर की तारीख तय की है। वहीं, एएसपी की जांच में दोषी पाए गए थानेदार पर भी कार्रवाई होना तय हो गया है।

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Bikru scandal, action on the police station found guilty in the ASP investigation
बिकरू कांड - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर के चौबेपुर में एक खाली प्लॉट से बरामद की गई दहशतगर्द विकास दुबे के नाम की स्कार्पियों कार के मामले थानेदार दोषी पाया गया है। एडिशनल एसपी मामले की जांच रिपोर्ट सोमवार को एसपी कानपुर आउटर को सौंपेंगे। रिपोर्ट का आवलोकन के बाद थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। 30 जून को चौबेपुर पुलिस ने सहज्योरा गांव में अनिल बाजपेई के खाली प्लॉट से एक स्कॉर्पियो कार बरामद की थी।

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वह स्कार्पियो दशहतगर्द विकास दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस मामले में एक माह तक इंस्पेक्टर चौबेपुर कृष्णमोहन राय किसी नतीजे तक पहुंच ही नहीं सके।  यहां तक कि उन्होंने गाड़ी की वैलुएशन रिपोर्ट कुल 60 हजार रुपए की लगा दी। अनिल बाजपेई से विकास दुबे के क्या संबंध थे। गाड़ी उसके पास क्या कर रही थी।

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विकास दुबे ने अगर गाड़ी दी थी तो क्यों दी थी ऐसे तमाम अनसुलझे सवालों के जवाब भी इंस्पेक्टर चौबेपुर पता नहीं कर सके। मामले की जानकारी के बाद एसपी आउटर ने इसकी जांच एडीशनल एसपी आदित्य कुमार शुक्ला को दी थी। एडिशनल एसपी की जांच में चौबेपुर थानाध्यक्ष कृष्ण मोहन राय दोषी पाए गए।

आरोपियों के नहीं आने से सुनवाई भी टली
बिकरू कांड के मुख्य मामले में आरोपियों के पेशी पर नहीं आने से शनिवार को सुनवाई टल गई। अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए दो सितंबर की तारीख तय की है। दो जुलाई 2020 में हुए बिकरू कांड के मुख्य मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है।

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि शनिवार को आरोपी कोर्ट में पेशी पर नहीं आए। इसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी है। वहीं, मुठभेड़ में मारे जा चुके गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे को पुलिस ने दूसरे की आईडी से लिए सिम का प्रयोग करने के मामले में आरोपी बनाया था।

इसकी भी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष ने पूर्व में न्यायिक क्षेत्राधिकार को लेकर प्रार्थनापत्र कोर्ट में दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई होनी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि शनिवार को इस मामले में भी सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने दो सितंबर की तारीख तय की है। 

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