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बिकरू कांड: जयकांत ने दाखिल की आरोप मुक्त करने की अर्जी, दो जुलाई को होगी सुनवाई
Tue, 14 Jun 2022 11:04 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 14 Jun 2022 11:04 PM IST
सार
बिकरू कांड की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही है। दो जुलाई 2020 को हुए बिकरू कांड में आरोपी शिव तिवारी उर्फ आशुतोष तिवारी की तरफ से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी देकर केस डायरी की डिजिटल कॉपी दिलाने की मांग की।
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जयकांत बाजपेई
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बिकरू कांड में आरोपी शिव तिवारी उर्फ आशुतोष तिवारी की तरफ से केस डायरी की डिजिटल कॉपी की मांग किए जाने का प्रार्थना पत्र मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं, जयकांत बाजपेई की ओर से अधिवक्ता ने आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है। मामले में सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख तय की गई है।
बिकरू कांड की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही है। दो जुलाई 2020 को हुए बिकरू कांड में आरोपी शिव तिवारी उर्फ आशुतोष तिवारी की तरफ से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी देकर केस डायरी की डिजिटल कॉपी दिलाने की मांग की। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अभियुक्तों व उनके अधिवक्ताओं ने केस डायरी तथा अन्य प्रपत्र की डिजिटल कॉपी लेने से मना कर दिया था।
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बिकरू कांड की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही है। दो जुलाई 2020 को हुए बिकरू कांड में आरोपी शिव तिवारी उर्फ आशुतोष तिवारी की तरफ से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी देकर केस डायरी की डिजिटल कॉपी दिलाने की मांग की। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अभियुक्तों व उनके अधिवक्ताओं ने केस डायरी तथा अन्य प्रपत्र की डिजिटल कॉपी लेने से मना कर दिया था।
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इस पर सभी प्रपत्रों की छाया प्रतियां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। बचाव पक्ष ने मामले को लंबित करने के लिए यह प्रार्थना पत्र दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शिव तिवारी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। वहीं, मामले में आरोपी जयकांत बाजपेई के अधिवक्ता ने आरोप मुक्त किए जाने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष बाजपेई व पवनेश शुक्ला ने बताया कि एक अन्य आरोपी विपुल दुबे की ओर से कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर पूरक आरोप पत्र की छाया प्रति की मांग की गई है। इस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने दो जुलाई की तारीख तय की है।
फर्जी सिम मामले की सुनवाई दो जुलाई को
फर्जी सिम मामले में आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे के मामले की सुनवाई भी एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मुख्य मामले की सुनवाई होने के कारण रिचा दुबे के मामले की सुनवाई नहीं हुई। इस मामले की सुनवाई अब दो जुलाई को होगी।
फर्जी सिम मामले की सुनवाई दो जुलाई को
फर्जी सिम मामले में आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे के मामले की सुनवाई भी एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मुख्य मामले की सुनवाई होने के कारण रिचा दुबे के मामले की सुनवाई नहीं हुई। इस मामले की सुनवाई अब दो जुलाई को होगी।
नहीं पहुंचे गवाह व आरोपी, खुशी दुबे के मामले की सुनवाई टली
बिकरू कांड के मुख्य मामले में आरोपी खुशी दुबे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि मामले में गवाही होनी थी। मंगलवार को गवाह व आरोपी के न आने से सुनवाई नहीं हुई। अब कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 28 जून तय की है।
बेहमई कांड: अधिवक्ता के न आने से टली सुनवाई
बेहमई कांड मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि मंगलवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता के कोर्ट न आने के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 जून तय की है। इस दौरान आरोपी विश्वनाथ और श्यामबाबू का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र दिया गया।
बिकरू कांड के मुख्य मामले में आरोपी खुशी दुबे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि मामले में गवाही होनी थी। मंगलवार को गवाह व आरोपी के न आने से सुनवाई नहीं हुई। अब कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 28 जून तय की है।
बेहमई कांड: अधिवक्ता के न आने से टली सुनवाई
बेहमई कांड मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में चल रही है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि मंगलवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता के कोर्ट न आने के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 जून तय की है। इस दौरान आरोपी विश्वनाथ और श्यामबाबू का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र दिया गया।