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चार लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
Updated Mon, 10 Jul 2017 12:03 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष के उप चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने गाइड लाइन घोषित कर दी है। प्रत्याशी चार लाख रुपये तक खर्च कर सकता है।
एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामसेवक द्विवेदी ने उप चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों को जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष के उप चुनाव के लिए 9 जुलाई से 17 जुलाई तक नामांकन पत्रों की बिक्री की तिथि निर्धारित की गई है।
बताया कि नामांकन पत्रों की जिला मजिस्ट्रेट ककोर के न्यायालय कक्ष में बिक्री की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों का मूल्य सामान्य वर्ग के लिए 1500 रुपये जबकि अनु.जा./अनु.ज.जा./पिछड़ा वर्ग/ महिला के लिए 750 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा जमा होगी। यह राशि सामान्य वर्ग के लिए 10 हजार रुपये तथा अनु.जा./अनु.ज.जा./पिछड़ा वर्ग/ महिला के लिए पांच हजार रुपये निर्धारित की गई है।
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एडीएम रामसेवक द्विवेदी ने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम चार लाख रुपये तक ही चुनाव प्रचार व अन्य जरूरतों पर खर्च कर सकता है। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार बार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन उससे जमानत राशि केवल एक ही ली जाएगी। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा अनिवार्य है।
- जिला पंचायत उप चुनाव: निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइड लाइन
- आज से शुरू होगी नामांकन पत्रों की बिक्री
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औरैया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष के उप चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने गाइड लाइन घोषित कर दी है। प्रत्याशी चार लाख रुपये तक खर्च कर सकता है।
एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामसेवक द्विवेदी ने उप चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों को जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष के उप चुनाव के लिए 9 जुलाई से 17 जुलाई तक नामांकन पत्रों की बिक्री की तिथि निर्धारित की गई है।
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बताया कि नामांकन पत्रों की जिला मजिस्ट्रेट ककोर के न्यायालय कक्ष में बिक्री की जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों का मूल्य सामान्य वर्ग के लिए 1500 रुपये जबकि अनु.जा./अनु.ज.जा./पिछड़ा वर्ग/ महिला के लिए 750 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा जमा होगी। यह राशि सामान्य वर्ग के लिए 10 हजार रुपये तथा अनु.जा./अनु.ज.जा./पिछड़ा वर्ग/ महिला के लिए पांच हजार रुपये निर्धारित की गई है।
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एडीएम रामसेवक द्विवेदी ने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी अधिकतम चार लाख रुपये तक ही चुनाव प्रचार व अन्य जरूरतों पर खर्च कर सकता है। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार बार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन उससे जमानत राशि केवल एक ही ली जाएगी। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर/ निशानी अंगूठा अनिवार्य है।
- जिला पंचायत उप चुनाव: निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइड लाइन
- आज से शुरू होगी नामांकन पत्रों की बिक्री