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हल्दी और सरसों तेल का सैंपल फेल

Sat, 01 Jul 2017 12:35 AM IST
Updated Sat, 01 Jul 2017 12:35 AM IST
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हल्दी और सरसों तेल का सैंपल फेल
अमर उजाला ब्यूरो
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उन्नाव। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लिए गए हल्दी व सरसो के नमूनों की जांच रिपोर्ट में अखाद्य पदार्थों के मिलावट की पुष्टि हुई है। प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने दोनों नमूनों को फेल घोषित करते हुए इसका प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। रिपोर्ट आने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने सिविल कोर्ट में वाद दायर करने के लिए आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अनुमति मांगी है।


जिला अभिहित अधिकारी डा. सुधीर कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृपाशंकर ने 15 नवंबर 2016 को सफीपुर के किराना व्यवसायी योगेशचंद्र की दुकान से सीतापुर के लालाजी ब्रेवरेज प्रालि. कंपनी की हल्दी का नमूना लिया था। इसी प्रकार 25 अक्टूबर 2016 को खाद्य निरीक्षक रामनरेश ने गुलाब बिल्डिंग सफीपुर स्थित सुशील कुमार की दुकान से सरसो के तेल का सैंपल भरा था। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। इन नमूनों की अब जांच रिपोर्ट आई है।
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रिपोर्ट में दोनों में मिलावट की पुष्टि होने पर फेल घोषित किया गया है। हल्दी में जहां रंग का प्रयोग पाया गया है। वहीं सरसो के तेल में अखाद्य रंगों की मिलावट पाई गई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, सरसो के तेल को ज्यादा पीला दिखाने के लिए ही अखाद्य रंग का मिश्रण किया गया। दोनों ही खाद्य पदार्थों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित बताया गया है। जिला अभिहित अधिकारी डा.
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सुधीर कुमार ने बताया कि हल्दी व सरसो के तेल का नमूना फेल आया है। इसी आधार पर दोनों कंपनियों के संचालकों पर मुकदमा चलाया जाएगा। इसके लिए आयुक्त से अनुमति मांगी गई है।



हल्दी व सरसो के तेल के नमूनों में मिलावट की पुष्टि होने के बाद प्रयोगशाला के जांच अधिकारियों ने इसे मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित घोषित किया है। बताया गया है कि इसके लगातार प्रयोग से लोग किडनी, पेट व लीवर संबंधी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके त्रिपाठी ने बताया कि मिलावट किसी भी खाद्य पदार्थ में हो वह नुकसान ही पहुंचाएगी। बताया कि अखाद्य पदार्थों के मिलावट से लीवर, किडनी के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह के मिलावटी वस्तुओं के लगातार सेवन से व्यक्ति को आंत का कैंसर तक हो सकता है।


हल्दी व सरसो के तेल का सैंपल फेल
दोनों में मिलावट की पुष्टि, सिविल कोर्ट में वाद दायर करने के लिए मांगी अनुमति
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