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बर्रा एसओ से वसूला जाएगा 500 रुपये जुर्माना, हत्या के 11 साल पुराने मुकदमे में पुलिस नहीं पेश कर सकी आला-ए-कत्ल
Sat, 31 Jul 2021 02:32 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sat, 31 Jul 2021 02:32 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
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कानपुर में हत्या के 11 साल पुराने मुकदमे में आला-ए-कत्ल को अदालत में पेश न कर पाने पर अपर जिला जज 22 विकास गुप्ता ने बर्रा एसओ से 500 रुपये जुर्माना वसूलने के साथ ही पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर लापरवाह पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
बर्रा थानांतर्गत वर्ष 2010 में हुई हत्या के एक मामले में सुमित उर्फ शोभित आरोपी है। लगभग 11 साल से सुमित जेल में बंद है। अब तक आला-ए-कत्ल हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। जिसके कारण गवाही नहीं हो सकी। शुक्रवार को फिर अभियोजन की ओर से समय मांगा गया।
पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि मालखाने का ताला खोला गया तो हालात बुरे हैं। सब माल कबाड़ हो गया है। संबंधित माल मुकदमे का जल्द मिल पाना असंभव है। कोर्ट ने इसे लापरवाही और न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए लापरवाह पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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बर्रा थानांतर्गत वर्ष 2010 में हुई हत्या के एक मामले में सुमित उर्फ शोभित आरोपी है। लगभग 11 साल से सुमित जेल में बंद है। अब तक आला-ए-कत्ल हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। जिसके कारण गवाही नहीं हो सकी। शुक्रवार को फिर अभियोजन की ओर से समय मांगा गया।
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पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि मालखाने का ताला खोला गया तो हालात बुरे हैं। सब माल कबाड़ हो गया है। संबंधित माल मुकदमे का जल्द मिल पाना असंभव है। कोर्ट ने इसे लापरवाही और न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए लापरवाह पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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