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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में नाबालिग के करा दिए सात फेरे

Thu, 28 Feb 2019 01:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Feb 2019 01:03 AM IST
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में नाबालिग के करा दिए सात फेरे
नवाबगंज । स्थानीय नगर पंचायत प्रशासन ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक नाबालिग के सात फेरे करा दिए। ईओ ने अपनी गलती स्वीकारने के बजाए क्षेत्र के सभासद पर ठीकरा फोड़ा है।
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आठ फरवरी को नगर पंचायत नवाबगंज की ओर से 3 जोड़ों की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी कराई गई थी। इसमें नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 बंगला मोहल्ला निवासी मंगू की बेटी संजना का विवाह ब्लॉक क्षेत्र के गांव जंगपुर के रहने वाले राज से तय हुआ था। 8 फरवरी को सामूहिक विवाह समारोह में संजना ने राज के संग सात फेरे लिए थे। यह विवाह नगर पंचायत प्रशासन की ओर से कराया गया था। उस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप लश्करी और ईओ कुलवंत सिंह समारोह में मौजूद थे और वर- वधू को आशीर्वाद भी दिया था। बाद में जब वर और वधू के आधारकार्ड में दर्ज जन्मतिथि का मिलान किया गया तो दोनों की आयु शादी योग्य नहीं निकली।
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संजना की जन्मतिथि आधारकार्ड में 15-4-2001 और राज की 15-6-1999 लिखी थी। इस आधार पर संजना की उम्र 17 साल 9 माह और राज की 20 साल 10 माह निकली। संजना को अभी तक 20 हजार रुपये की धनराशि भी नहीं दी गई। इस मामले में ईओ कुलवंत ने बताया कि उम्र की पात्रता का सत्यापन सभासद स्तर से होना था। सभासद ने दोनों का बालिग होना प्रमाणित किया था। उनके पास जो प्रपत्र पहुंचे थे उसमें आवेदिका की उम्र जो दर्ज थी उसके अनुसार वह बालिग थी। फिर भी मामले की जांच कराएंगे। यदि उम्र कम है तो आवेदन निरस्त किया जाएगा। उधर, वार्ड नंबर एक के सभासद सुशील कुमार ने बताया कि उन्होंने उम्र का सत्यापन नहीं किया है। नगर पंचायत प्रशासन ने ही आवेदन लेकर उन्हें लाभार्थी माना है। इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अलखनिरंजन मिश्रा ने बताया कि मामले की जानकारी हुई है तो इसे दिखवाया जाएगा।
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- नवाबगंज नगर पंचायत की ओर से 8 फरवरी को कराए गए थे तीन जोड़ों के विवाह
- वर की उम्र जहां 20 साल थी वहीं वधू की 17 वर्ष, ईओ ने सभासद पर फोड़ा ठीकरा
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