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रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर न बजाएं

Tue, 12 Mar 2019 01:26 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 01:26 AM IST
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रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर न बजाएं

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कानपुर देहात। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सोमवार को कलक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें डीएम ने कहा कि आचार संहिता के चलते रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित है। सभी दल और प्रत्याशी चुनाव व्यय रजिस्टर बनाएं, बिना एआरओ की अनुमति के चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियों का प्रयोग न करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम, सीओ से कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व पदाधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रावधानों की जानकारी दे दें। प्रत्याशी को व्यय रजिस्टर प्रेक्षक या उनके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी को चुनाव में कई बार दिखाना होगा। नामांकन से पहले स्टार प्रचारक का खर्च पार्टी खाते में जोड़ा जायेगा। नामांकन के बाद प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। निजी संपत्ति पर बैनर या पोस्टर लगाने से पूर्व संपत्ति मालिक की अनुमति अनिवार्य है। पेड न्यू पर आयोग नजर रख रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर गठित है। बैठक में सपा क बलवीर सिंह यादव, भाजपा के श्याम बिहारी शुक्ल, बीएसपी के ज्ञानचन्द्र संखवार, रामू ओमर मौजूद रहे।
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लोक सभा चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र व शांति पूर्ण संपन कराए जाने के लिए विधानसभा रसूलाबाद की सेक्टर संख्या 29 तथा भोगनीपुर विधानसभा के सेक्टर संख्या 6 में नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर बदल दिया गया है। रसूलाबाद विधान सभा में डा. राजेश कुमार व भोगनीपुर से संबंधित सेक्टर में डा. विनय किशोर को नियुक्त किया गया है।
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रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

फोटो संख्या 11एकेबीपी18- राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते जिला निर्वाचन अधिकारी
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