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लाइसेंस के बिना एनर्जी बूस्टर पाउडर बेचने पर मेडिकल स्टोर संचालक से वसूले जाएंगे 15 हजार

Sun, 10 Oct 2021 01:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 10 Oct 2021 01:24 AM IST
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15 thousand will be charged from the medical store operator for selling energy booster powder without license
कानपुर देहात। लाइसेंस के बिना एनर्जी बूस्टर पाउडर बिक्री करने के मामले में अकबरपुर के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने जुर्माना राशि 15 हजार रुपये जमा नहीं की। अब भू राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है।
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अकबरपुर में ओवर ब्रिज के पास कालीगंज निवासी दिव्यांशु अग्रवाल का मेडिकल स्टोर है। अगस्त 2018 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरज दीक्षित ने छापामारी की तो दुकान में एनर्जी बूस्टर पाउडर मिला। मेडिकल स्टोर संचालक खाद्य पंजीयन नहीं दिखा सका। एनर्जी बूस्टर पाउडर का नमूना संकलित किया गया था। प्रयोगशाला जांच में नमूना फेल हो गया।
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इसमें सिंथेटिक कलर सनसेट येलो की मिलावट पाई गई। इसका वाद एडीएम प्रशासन की कोर्ट में दायर किया। सुनवाई में दोषी पाए जाने पर उत्पाद बनाने वाली देहरादून की रैपोर्ट रेमडीज फैक्टरी पर तीस हजार, कानपुर के केशवपुरम स्थित डिस्ट्रीब्यूटर मेसर्स संगम पर 25 हजार, बिरहाना रोड के थोक दुकानदार मेसर्स रवि फार्मा पर 20 हजार व अकबरपुर के मेसर्स अग्रसेन मेडिकल स्टोर संचालक दिव्यांशु अग्रवाल पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया।
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दिव्यांशु अग्रवाल ने जुर्माना जमा नहीं किया। इस पर न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम प्रशासन ने वसूली का आदेश दिया है। तहसीलदार अकबरपुर संजय कुमार ने बताया कि मेडिकल स्टोर कारोबारी से जल्द वसूली की जाएगी।
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