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एमएलसी चुनाव की तैयारी पूरी, नामांकन के दौरान लाने होंगे दस प्रस्तावक

Wed, 02 Feb 2022 12:18 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Feb 2022 12:18 AM IST
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Preparation for MLC election completed, ten proposers will have to be brought during nomination
जौनपुर। विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना चार फरवरी को जारी की जाएगी। इसी दिन से जिलाधिकारी की कोर्ट में नामांकन होगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए बैरीकेडिंग भी करा दी गई है। नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को अपने साथ 10 प्रस्तावक भी लाने होंगे।
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जिलाधिकारी कोर्ट में चार फरवरी से नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक हो सकेंगे। यह दौर अवकाश के दिनों को छोड़कर 11 फरवरी तक चलेगी। प्रत्याशी को 10 प्रस्तावक देने होंगे। प्रस्तावक का मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक होगा। नामांकन करने वाले उम्मीदवार का नाम प्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में होना आवश्यक है। साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सामान्य वर्ग को जमानत राशि के रूप में दस हजार व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए पांच हजार रुपये जमा करने होंगे। उम्मीदवार को उक्त राशि ट्रेजरी चालान से निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर उसकी रसीद नामांकन के दौरान जमा करनी होगी। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 26 पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, मुकदमा, अपराध आदि दस रुपये के स्टांप पर नोटरी बयान हल्फी देना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी किसी दल से संबंधित है तो इसका अधिकार पत्र फार्म-एए बीबी में देना अनिवार्य होगा। नामांकन पत्र लोक अवकाश के दिन नहीं दाखिल होंगे। नामांकन की आखिरी तिथि 11 फरवरी निर्धारित है। नामांकन पत्र स्वयं प्रत्याशी या उसके प्रस्तावक द्वारा दिया जा सकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति को तीन माह के अंदर जारी प्रमाण पत्र की फोटो कापी देना होगा। नामांकन पत्र पर रंगीन चश्मा लगा और हैट लगा हुआ और स्टाइलिस्ट फोटो की मनाही है। फोटो रंगीन और ब्लैक एंड ह्वाइट दोनों मान्य होगी। नामांकन पत्रों की जांच 14 फरवरी, नाम वापसी 16 फरवरी, मतदान तीन मार्च व वोटों की गिनती 12 मार्च को निर्धारित है।
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एमएलसी के एक पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन जिलाधिकारी कोर्ट में होगा। नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को अपने साथ दस प्रस्तावक लाने होंगे। प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। -राम प्रकाश, उप जिलानिर्वाचन अधिकारी
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