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राष्ट्रध्वज के अपमान पर महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी

Fri, 19 Feb 2021 11:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Feb 2021 11:40 PM IST
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Notice issued to Mehbooba Mufti on insult of national flag
जौनपुर। जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने पीडीपी नेता एवं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी किया है। उन पर राजद्रोह व राष्ट्रीय ध्वज पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने इस बारे में कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। मामले में सुनवाई 23 मार्च को होगी।
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शहर के जोगियापुर मोहल्ला निवासी अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि 23 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कांफ्रेंस में अनुच्छेद 370 की बहाली की पैरवी की थी। कहा कि उनका ध्वज लूटा गया है और वह कोई अन्य झंडा नहीं उठाएंगी। उनके इस बयान से वादी को ठेस पहुंची। उन्होंने इसे राजद्रोहात्मक करार दिया है। मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि महबूबा मुफ्ती लोकसेवक हैं और उन पर मुक़दमे के पूर्व राज्य की अनुमति आवश्यक है। इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई। दलील दी गई कि कोर्ट में आरोप पत्र लगने के दौरान सरकार से पूर्व स्वीकृति आवश्यक है 156 (3)की दरखास्त या एफआईआर के लिए नहीं। इस पर जिला जज ने बहस सुनने के बाद पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है।
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