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Jaunpur News: दहेज हत्या में पति समेत तीन को उम्र कैद

Sun, 25 Jun 2023 12:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Jun 2023 12:14 AM IST
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Life imprisonment for three including husband in dowry murder
जौनपुर। जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने चंदवक थाना क्षेत्र के रेहारी गांव में दहेज हत्या के मामले में पति, ससुर समेत तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। घटना की प्राथमिकी मृतका के पिता हरि प्रकाश सिंह निवासी आजमगढ़ ने चंदवक थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने तहरीर में कहा था कि पुत्री वंदना सिंह का विवाह 18 अप्रैल 2012 को पीयूष कांत सिंह के साथ हुआ था। विवाह के बाद पति पीयूष कांत, ससुर बृजेश सिंह, बृजेश के भाई अनिल सिंह, ननद श्वेता सिंह व अमृता सिंह दहेज में दो लाख रुपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर वंदना को मारते-पीटते थे। चार अक्तूबर 2012 को लड़की के ससुराल जाकर परिवार वालों समझाया बुझाया। 12 अक्तूबर 2012 की रात ससुराल वालों ने वंदना पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार पांडेय ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। आरोपियों ने दलील दी कि मृतका दुर्घटनावश डिबरी से जल गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों के आधार पर पीयूष कांत, बृजेश सिंह, अनिल सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने श्वेता सिंह व अमृता सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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