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Jaunpur News: 18 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने आरोपी को किया तलब

Wed, 09 Sep 2026 01:50 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:50 AM IST
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In the 18 lakh rupees check bounce case, the court summoned the accused
जौनपुर। 18 लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में सिविल जज एफटीसी ने सिकरारा निवासी अमित तिवारी को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत विचारण के लिए तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को होगी। तेजीबाजार थाना क्षेत्र निवासी विनोद कुमार तिवारी ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था। उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वे सिकरारा थाना क्षेत्र लखेसर निवासी अमित तिवारी के साथ एक फैक्ट्री स्थापित किए थे। पार्टनरशिप डीड 18 सितंबर 2018 को बनवाई गई थी। इसमें 50-50 प्रतिशत की भागीदारी दोनों के बीच तय हुई थी। बाद में विपक्षी की नियत खराब होने लगी। वह व्यापार में अनियमितता बरतने लगा। जिसे लेकर पंचायत हुई। निर्णय लिया गया कि विपक्षी उसे 20 लाख रुपए दे दे तो वह फैक्ट्री पर से अपना सर्वाधिकार समाप्त कर लेगा। फैक्ट्री विपक्षी को सौंप देगा। इस पर विपक्षी ने 4 अप्रैल 2022 को 18 लाख रुपये का एक चेक बैंक ऑफ इंडिया का दिया। शेष दो लाख रुपए मई महीने में देने का वादा किया। परिवादी ने 19 अप्रैल 2022 को चेक भुगतान के लिए एचडीएफसी बैंक के अपने खाते में जमा किया लेकिन खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण चेक बाउंस हो गया। तब उसने विपक्षी को 4 मई 2022 को नोटिस दिया लेकिन उसने भुगतान नहीं किया। संवाद
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