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Jaunpur News: कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज

Tue, 03 Mar 2026 01:32 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Mar 2026 01:32 AM IST
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FIR lodged against ration dealer under Essential Commodities Act
क्षेत्र के ग्राम धन्नेपुर की उचित दर दुकान संचालक नीलम बिंद के खिलाफ लाइन बाजार थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। सप्लाई इंस्पेक्टर अर्चना सिंह की तहरीर पर पुलिस ने कार्यवाही की है। कोटेदार नीलम बिंद मां अंबे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दुकान का संचालन कर रही थीं। पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में 8 फरवरी 2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। जेल जाने के कारण अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार उनकी दुकान को निलंबित कर दिया गया था। खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी निकटवर्ती ग्राम लखनपुर के कोटेदार साहब लाल सोनकर को सौंपी गई थी। कोटा निलंबन के बाद विभाग ने नीलम बिंद को अवशेष खाद्यान्न नए कोटेदार को सौंपने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जांच में पाया गया कि 4.17 क्विंटल गेहूं, 7.24 क्विंटल चावल और 30 किग्रा चीनी का गबन किया गया है। नोटिस दिए जाने के बावजूद सरकारी राशन उपलब्ध न कराने पर डीएम की अनुमति के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर अर्चना सिंह ने कार्यवाही सुनिश्चित कराई है। पुलिस ने मामले की विवेचना चौकी इंचार्ज चौकियां उप निरीक्षक कृष्णानंद यादव को सौंपी है। सप्लाई इंस्पेक्टर अर्चना सिंह ने बताया कि कोटेदार नीलम बिंद के जेल जाने के कारण कोटा निलबिंत कर दिया गया है। दुकान बगल के गांव लखनपुर के कोटे से अटैच किया गया है। उन्होंने बताया कि कोटेदार के परिवार द्वारा खाद्यान्न ट्रांसफर में भी गड़बड़ी की गई है। इसमें उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थाने पर तहरीर दी गई है। कोटेदार नीलम बिंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है।
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