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पूर्व सांसद धनन्जय सिह हुए हाजिर अदालत
Updated Fri, 27 Oct 2017 12:26 AM IST
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जौनपुर। केराकत थाना क्षेत्र के बेलांव घाट दोहरे हत्याकांड में साक्षी रामबहाल कोर्ट में सीबीसीआईडी को दिए पूर्व बयान से गुरुवार को एडीजे प्रथम एमपी सिंह की कोर्ट में मुकर गया। उसने गोली मारने वाले बदमाशों को देखने एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह व सुमित के घटनास्थल पर उपस्थित होने से इंकार कर दिया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह एवं सुमित अपने अधिवक्ता सुभाषचंद्र शुक्ल के साथ कोर्ट में हुए।
केराकत थाना क्षेत्र में 1 अप्रैल 2010 को बदमाशों ने संजय निषाद एवं नंदलाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पुनीत सिंह, आशुतोष सिंह, सुमित के खिलाफ संजय के परिवार वालों ने केस दर्ज कराया था। इस मामले में अभी तक मृतक की पत्नी, पिता, एवं तीन भाईयों सहित छह लोग अपने बयान से मुकर चुके हैं। एडीजे प्रथम एमपी सिंह की कोर्ट में रामबहाल ने कहा कि एक अप्रैल की सुबह मोटरसाइकिल सवार बदमाशों से बेलाव घाट पुल के पास संजय व नंदलाल की कहासुनी हो रही थी। बदमाशों ने दोनों को गोली मार दी। घटनास्थल से दूर होने के कारण बदमाशों को वह पहचान न सका। एडीजीसी विजय शंकर यादव ने बताया कि पूर्व में इसी गवाह ने सीबीसीआईडी को बयान दिया था कि गोली मारने वाले दोनों बदमाशों को उसने पहचाना था।
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केराकत थाना क्षेत्र में 1 अप्रैल 2010 को बदमाशों ने संजय निषाद एवं नंदलाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पुनीत सिंह, आशुतोष सिंह, सुमित के खिलाफ संजय के परिवार वालों ने केस दर्ज कराया था। इस मामले में अभी तक मृतक की पत्नी, पिता, एवं तीन भाईयों सहित छह लोग अपने बयान से मुकर चुके हैं। एडीजे प्रथम एमपी सिंह की कोर्ट में रामबहाल ने कहा कि एक अप्रैल की सुबह मोटरसाइकिल सवार बदमाशों से बेलाव घाट पुल के पास संजय व नंदलाल की कहासुनी हो रही थी। बदमाशों ने दोनों को गोली मार दी। घटनास्थल से दूर होने के कारण बदमाशों को वह पहचान न सका। एडीजीसी विजय शंकर यादव ने बताया कि पूर्व में इसी गवाह ने सीबीसीआईडी को बयान दिया था कि गोली मारने वाले दोनों बदमाशों को उसने पहचाना था।
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