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Jaunpur News: थानाध्यक्ष पर अवमानना का वाद दर्ज, नोटिस जारी
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जौनपुर। अपर प्रधान न्यायाधीश प्रथम ने लाइन बाजार थाना क्षेत्र के एक भरण पोषण के मुकदमे में विपक्षी पति सुनील कुमार निषाद के खिलाफ बकाया भरण पोषण के लिए जारी रिकवरी वारंट एवं गिरफ्तारी वारंट के आदेश बार-बार कोर्ट द्वारा भेजा जा रहा है। इसका थानाध्यक्ष संजय वर्मा की तरफ से अनुपालन नहीं कराने पर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में अवमानना का दर्ज किया है। कोर्ट ने 25 अक्तूबर की तिथि के लिए नोटिस जारी किया।
पुलिस अधीक्षक को नोटिस का तामिला करने के लिए आदेशित किया। कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक लखनऊ को भी आदेश की कॉपी भेज दी गई है। धारा 349 सीआरपीसी के तहत सात दिन कारावास का प्रावधान है।
परिवादिनी चंद्रकला व उसके नाबालिग पुत्र निवासी ट्यूबवेल कॉलोनी, लाइन बाजार ने पति सुनील निवासी गहोरा, लाइन बाजार के खिलाफ तीन मार्च 2018 को भरण पोषण का मुकदमा दाखिल किया था। कोर्ट ने 10 जनवरी 2022 को चार हजार रुपये पत्नी को एवं दो हजार रुपये बच्चे को अदा करने का आदेश पति सुनील को दिया। बावजूद कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का उसने अनुपालन नहीं किया। इस पर कोर्ट ने सुनील के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट एवं बकाया भरण पोषण के लिए रिकवरी वारंट जारी किया। थानाध्यक्ष लाइन बाजार को आदेश का अनुपालन करने का आदेश कोर्ट ने कई बार दिया लेकिन उन्होंने अनुपालन नहीं किया। कोर्ट ने नोटिस जारी किया उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए थानाध्यक्ष लाइन बाजार के खिलाफ कार्रवाई की।
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पुलिस अधीक्षक को नोटिस का तामिला करने के लिए आदेशित किया। कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक लखनऊ को भी आदेश की कॉपी भेज दी गई है। धारा 349 सीआरपीसी के तहत सात दिन कारावास का प्रावधान है।
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परिवादिनी चंद्रकला व उसके नाबालिग पुत्र निवासी ट्यूबवेल कॉलोनी, लाइन बाजार ने पति सुनील निवासी गहोरा, लाइन बाजार के खिलाफ तीन मार्च 2018 को भरण पोषण का मुकदमा दाखिल किया था। कोर्ट ने 10 जनवरी 2022 को चार हजार रुपये पत्नी को एवं दो हजार रुपये बच्चे को अदा करने का आदेश पति सुनील को दिया। बावजूद कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का उसने अनुपालन नहीं किया। इस पर कोर्ट ने सुनील के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट एवं बकाया भरण पोषण के लिए रिकवरी वारंट जारी किया। थानाध्यक्ष लाइन बाजार को आदेश का अनुपालन करने का आदेश कोर्ट ने कई बार दिया लेकिन उन्होंने अनुपालन नहीं किया। कोर्ट ने नोटिस जारी किया उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए थानाध्यक्ष लाइन बाजार के खिलाफ कार्रवाई की।
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