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सिपाह की महिला सभासद समेत आठ पर दर्ज होगा केस

Sat, 12 Jan 2019 12:13 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Jan 2019 12:13 AM IST
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सिपाह की महिला सभासद समेत आठ पर दर्ज होगा केस

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जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाह मोहल्ला घर में घुस कर मारने, तोड़फोड़, लूटपाट करने की आरोप में सभासद प्रभावती देवी, उनके पुत्र लाल बहादुर यादव, पति पन्नालाल समेत आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश सीजेएम ने इंस्पेक्टर कोतवाली को दिया है।
अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से अरुण कुमार यादव निवासी सिपाह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि सिपाह निवासी सभासद प्रभावती देवी, उनके पति पन्ना लाल, पुत्र लाल बहादुर यादव ठेकेदार, सुभाष, पेंटर यादव उनकी जमींन पर कब्जा करना चाहता है। 15 जुलाई 2018 की सुबह आरोपी आकर बाउंड्री गिराने के लिए मिट्टी खोदने लगे, जिससे जमीन, मकान पर कब्जा कर सकें। विरोध पर आरोपी गालियां देते हुए वादी को मारने के लिए दौड़ा लिए। वादी घर में भागा तब आरोपी दरवाजा तोड़ते हुए घर में घुसकर उसे व पत्नी को मारने लगे। पत्नी के सारे गहने लूट लिए। तोड़फोड़ कर हजारों का नुकसान कर डाले। जान से मारने की की धमकी दिये। आसपास के लोग बीच-बचाव किए। आरोपियों के दबाव में आकर पुलिस ने उल्टा वादी को ही कोतवाली में बंद कर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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मुख्तार का शूटर बताकर धनंजय से मांगी रंगदारी
जौनपुर। मुख्तार अंसारी का अपने को शूटर बताकर एक बदमाश ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के मैनुद्दीन पुर निवासी धनंजय सिंह से दस लाख रुपये रंगदारी मांगी है। धनंजय के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने लाइन बाजार पुलिस को केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।
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अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम के माध्यम से धनंजय सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि कि चार दिसंबर 2018 को उसके मोबाइल पर अलग- अलग नंबर से भारी आवाज में किसी व्यक्ति ने फोन किया और कहा कि तुम्हारी मौत बोल रहा हूं। तुम लोग बहुत कमाते हो। दस लाख रुपपये रंगदारी दे दो। नहीं तो गोलियां बरसा कर शरीर छलनी कर देंगे। फोन करने वाले ने खुद को मुख्तार अंसारी माफिया डॉन का शूटर बताया। कहां एक हफ्ते के अंदर रुपए की व्यवस्था करों, नहीं तो तुम्हारे घर में सिर्फ लाशें बिछी होगी। धमकी से वादी काफी डर गया। छह दिसंबर जब दीवानी न्यायालय आकर प्रार्थना पत्र टाइप करा रहा था उस समय भी उसके मोबाइल पर फोन आया कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संगीन मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष लाइन बाजार को दिया है।
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