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Jaunpur News: 1.74 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली बिल में छूट
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जौनपुर। बिजली बिल राहत योजना की शुरूआत एक दिसंबर से की जाएगी। इसके तहत लंबे समय से भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से विद्युत निगम के प्रथम सर्किल में 174152 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।
विभाग के दो सर्किलों में से प्रथम सर्किल में कुल 323351 बिजली उपभोक्ता हैं। जिसमें करीब 232000 उपभोक्ताओं पर 851.546 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 174152 उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आ सकेंगे। विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी बकायेदार बकाया बिल जमा नहीं कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने बिजली राहत योजना की घोषणा की है। योजना तीन चरणों में 28 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं का दो किलोवाट और व्यावसायिक उपभोक्ताओं का एक किलोवाट तक पंजीकरण कराकर एक महीने के भीतर भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। इसके साथ ही मूल बिल में 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं को दोहरा लाभ होगा। पहले चरण की अवधि एक दिसंबर से 31 दिसंबर, दूसरे चरण की अवधि एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी और तीसरे चरण की अवधि एक फरवरी से 28 फरवरी तक रखी गई है। इस दौरान उपभोक्ता अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अधीक्षण अभियंता रमेश चंद्र का कहना है कि बकाया जमा न करने वाले उपभोक्ता और बिजली चोरी में पकड़े गए लोग बिजली राहत योजना में पंजीकरण कराकर अपना बकाया बिल पहले चरण में जमा करते हैं। इसमें ब्याज तो माफ होगा ही, साथ ही मूल बिल में 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। इस प्रकार बकायेदार योजना का लाभ ले सकते हैं।
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विभाग के दो सर्किलों में से प्रथम सर्किल में कुल 323351 बिजली उपभोक्ता हैं। जिसमें करीब 232000 उपभोक्ताओं पर 851.546 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 174152 उपभोक्ता इस योजना के दायरे में आ सकेंगे। विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी बकायेदार बकाया बिल जमा नहीं कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने बिजली राहत योजना की घोषणा की है। योजना तीन चरणों में 28 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं का दो किलोवाट और व्यावसायिक उपभोक्ताओं का एक किलोवाट तक पंजीकरण कराकर एक महीने के भीतर भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफ होगा। इसके साथ ही मूल बिल में 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं को दोहरा लाभ होगा। पहले चरण की अवधि एक दिसंबर से 31 दिसंबर, दूसरे चरण की अवधि एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी और तीसरे चरण की अवधि एक फरवरी से 28 फरवरी तक रखी गई है। इस दौरान उपभोक्ता अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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अधीक्षण अभियंता रमेश चंद्र का कहना है कि बकाया जमा न करने वाले उपभोक्ता और बिजली चोरी में पकड़े गए लोग बिजली राहत योजना में पंजीकरण कराकर अपना बकाया बिल पहले चरण में जमा करते हैं। इसमें ब्याज तो माफ होगा ही, साथ ही मूल बिल में 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। इस प्रकार बकायेदार योजना का लाभ ले सकते हैं।
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