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गबन के आरोपी की जमानत खारिज

Sun, 22 Jul 2018 12:08 AM IST
Updated Sun, 22 Jul 2018 12:08 AM IST
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गबन के आरोपी की जमानत खारिज
जौनपुर। जेसीज चौराहा के निकट स्थित डा. मधु शारदा व डा. हरेंद्र के कृष्णा स्कूल ऑफ नर्सिंग में 50 लाख का गबन करने के आरोपी लिपिक राजेश कुमार निवासी भुतहा थाना बक्सा की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।
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गबन व धोखाधड़ी की प्राथमिकी डा. मधु शारदा ने दर्ज कराया थी कि कृष्णा स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रधानाचार्य शिवानी विश्वास व लिपिक राजेश कुमार ने आपस में सांठगांठ व षड्यंत्र करके विद्यालय का धन हड़पने की नियत से प्रशिक्षुओं का शुल्क और अज्ञात अनाधिकृत प्रशिक्षुओं का नाम विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर में दर्ज कर। उसके सापेक्ष अवैध और भ्रष्ट तरीके से विद्यालय के नाम पर अवैध धन की वसूली की। विद्यालय से संबंधित बैंक व अन्य मदों में धोखाधड़ी कर एवं अभिलेखों में कूट रचना और फर्जी प्रविष्ट कर 50 लाख रुपए हड़प लिए। पूछताछ पर आनाकानी की। 27 अप्रैल 2018 को प्रधानाचार्य शिवानी ताला बंद कर गबन के खुलासे के डर से समस्त रजिस्टर लेकर भाग गई। जांच समिति के प्रस्ताव पर प्राथमिकी दर्ज हुई। अभियुक्त की तरफ से बहस की गई कि नर्सिंग स्कूल डा. मधु और डा. हरेंद्र ने खोला था। अपने 149 रिश्तेदारों व परिवार के लोगों को 29.75 लाख रुपए लोन दिलवाए। लोन वापस लेने के दबाव पर उसे पद से हटाया व झूठा मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लिपिक राजेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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