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अव्यवस्थित वृक्ष काटने के प्राविधानों में छूट

Wed, 13 Dec 2017 12:34 AM IST
Updated Wed, 13 Dec 2017 12:34 AM IST
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अव्यवस्थित वृक्ष काटने के प्राविधानों में छूट
सरकार द्वारा किसानों की सुविधा एवं उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से वन क्षेत्र के बाहर अवस्थित वृक्ष प्रजातियों को काटने व अभिवहन प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। इसमें अधिकांश वृक्ष प्रजातियों को अधिनियम व नियम के प्राविधानों से छूट प्रदान की गई है।
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प्रभागीय निदेशक सामजिक वानिकी प्रभाग एपी पाठक ने बताया कि .प्रदेश सरकार द्वारा कई वृक्षों की प्रजातियों को अधिनियम से छूट दी गई है। जिसे काटा जा सकता है। जिले में वन क्षेत्र के बाहर अवस्थित पांच प्रजातियों आम, नीम, साल, महुआ व खैर से भिन्न समस्त वृक्ष प्रजातियों को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों से छूट प्रदान कर दी गई है।आम, नीम, साल, महुआ के वृक्षों को 25 अक्टूबर 2025 तक नहीं काटा जा सकता है। इन प्रजातियों के वृक्षों के सूखने, व्यक्ति व सम्पत्ति के लिये खतरा उत्पन्न करने और सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विकास कार्य केे निष्पादन के लिये काटना आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी से काटने की लिखित अनुमति प्राप्त कर काटा जा सकता है। इसके अलावां अन्य सभी वृक्ष प्रजातियों को काटने की छूट प्रदान कर दी गई है।
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